नई दिल्ली (New Delhi)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने दिल्ली आबकारी घोटाला (delhi excise scam) मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Former Deputy Chief Minister Manish Sisodia) को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत (judicial custody) में भेज दिया है। सीबीआई की हिरासत खत्म होने के बाद सिसोदिया को स्पेशल एमके नागपाल की कोर्ट में पेश किया गया। उन्होंने सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
उन्हें 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और एक दिन बाद ही उन्होंने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। खास बात है कि ईडी को आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले उसका बयान दर्ज करना जरूरी होता है। ईडी गवाहों के बयान दिखाकर आप नेता से पूछताछ कर सकती है।
कथित शराब घोटाले की जांच के दौरान ‘साउथ ग्रुप’ का नाम भी सामने आया था। आरोप थे कि आप नेताओं को इस ग्रुप से भी 100 करोड़ रुपये मिले थे। खुलासा हुआ था कि इस साउथ ग्रुप में YSRCP सांसद मगुंता श्रीनिवासुलु रेड्डी, बेटे मगुंता राघव रेड्डी और भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी के कविता शामिल थीं। इन नेताओं का काम अरुण रामचंद्र पिल्लई भी देख रहे थे। इसके अलावा ग्रुप से अभिषेक बोनपल्ली, सीए बुचीबाबू गोरंतला और पी शरद चंद्र रेड्डी का नाम भी सामने आया था।
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