
ग्वालियर। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की ग्वालियर जिला कोर्ट (Gwalior District Court) में एक अनूठा मामला सामने आया है,जहां कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेश दिए है कि वह याचिकाकर्ता पति के आरोपों पर सभी दस्तावेज और कथनों के आधार पर नए सिरे से विचार करें। याचिका में पति का आरोप है कि शादी से पहले ही पत्नी गर्भवती थी। मालूम होने पर सास ससुर की मदद से भ्रूण हत्या करा दी गयी, ऐसे में पत्नी, सास, ससुर पर FIR दर्ज करने की गुहार पति ने लगाई है।
मेडिकल जांच में खुलासा पत्नी गर्भवती
दरअसल अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र शर्मा ने बताया है कि उत्तरप्रदेश झांसी के रहने वाले विशाल की शादी ग्वालियर की युवती के साथ 12 नवंबर 2024 को हुई थी। 11 दिसंबर 2024 को उसका स्वास्थ्य खराब हुआ, जब चेकअप के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे तो मेडिकल जांच में खुलासा हुआ की विशाल की पत्नी गर्भवती है। खुलासा होने के बाद पत्नी ससुराल छोड़कर मायके चली गई थी। पति विशाल ने जनकगंज थाना पुलिस को इससे जुड़ी शिकायती आवेदन दिया।
अपर सत्र न्यायाधीश के सामने पुनरीक्षण याचिका पेश की
जब केस दर्ज नहीं हुआ तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन पेश किया, लेकिन कोर्ट ने 20 नवम्बर 2025 को आवेदन निरस्त कर दिया। विशाल ने अपर सत्र न्यायाधीश के सामने पुनरीक्षण याचिका पेश की, जिसके जरिये यह मांग की गई कि उसकी पत्नी, सास ससुर के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। विशाल ने इसके पीछे वजह बताई की शादी के समय ही उसकी पत्नी गर्भवती थी, लेकिन इस जानकारी को उससे छुपाया गया। शादी के एक माह के भीतर ही पत्नी की तबीयत खराब हुई।
अस्पताल में जाकर गर्भपात करा लिया
अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पत्नी को दो माह से अधिक का गर्भ होने की बात सामने आई, जिसके बाद पत्नी अपने मायके ग्वालियर चली गई और माता-पिता के साथ मिलकर किसी अज्ञात अस्पताल में जाकर गर्भपात करा लिया। ऐसे में सभी जिम्मेदारों पर भ्रूण हत्या का मामला दर्ज किया जाए। कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेश दिए हैं कि सभी दस्तावेज और बयानों के आधार पर नए सिरे से इस प्रकरण पर विचार कर सुनवाई की किया जाए।
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