
रांची। JPSC की परीक्षाएं और नियुक्तियां रद्द किए जाने के सरकार के आदेश के खिलाफ दायर अलग-अलग याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गुरूवार की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अदालत में याचिका याचिका दायर करने वाले प्राथियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। सरकार के आदेश पर रोक लगने से अदालत की शरण लेने वाले नवनियुक्त अफसरों को बड़ी राहत मिली है।
इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट में हुई। प्रार्थियो की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अमृतांश वत्स ने बहस की। हाईकोर्ट से जिन लोगों को राहत मिली है उसमें सौरभ सिंह, अवधेश कुमार, दीप माला और सोनम कुमारी शामिल है। इन्हीं की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। JPSC परीक्षा के जरिए चयनित होकर नौकरी कर रहे कई लोगों ने राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है।
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