
प्रयागराज (Prayagraj)। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में मथुरा (Mathura) की शाही ईदगाह मस्जिद (Shahi Idgah Mosque) की सीढि़यों के पास स्थित कृष्ण कूप (Krishna koop) की नियमित पूजा (Regular worship) की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई है। कहा गया है कि होली के बसोड़ा पर इसकी विशेष पूजा होती रही है। यह पूजा जमाने से चली आ रही है, लेकिन इसमें मुस्लिम पक्ष की ओर से अनावश्यक आपत्ति की जा रही है। इसे रोका जाना चाहिए।
यह अर्जी महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दाखिल की गई है। वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे 18 सिविल वादों में संख्या 13 के वादी हैं। उन्होंने भी 1968 में श्रीकृष्ण जन्म भूमि संघ और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच हुए समझौते को चुनौती दी है।
मामला न्यायमूर्ति मयंक जैन की पीठ के समक्ष लंबित है। कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए 13 मार्च की तिथि तय की है। उस दिन कृष्ण कूप की पूजा की मांग वाली अर्जी पर भी सुनवाई हो सकती है। मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से बहस जारी है।
दाखिल अर्जी में याची की ओर से यह दावा किया गया है कि भगवान श्रीकृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने इस कूप का निर्माण कराया था। कूप हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। होली के बाद बसोड़ा पर शीतला माता की पूजा होती है।
यहां बच्चों का मुंडन सहित आदि धार्मिक कार्य होते हैं। इस दिन कृष्ण कूप की पूजा का भी प्रचलन है। 2022 में यहां विवाद होने पर पुलिस बल की तैनाती कर पूजा कराई गई थी। होली के बाद महिलाएं यहां पूजा के लिए जाएंगी। उनकी पूजा में कोई व्यवधान न हो लिहाजा, पूजा के अधिकार के साथ उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाए।
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