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US में अब ऑटोमैटिक रिन्यू नहीं होगा प्रवासी कामगारों का वर्क परमिट… नया नियम लागू

October 30, 2025

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (American President Donald Trump) के प्रशासन ने प्रवासी कामगारों (Migrant workers) के लिए एक नया नियम लागू किया है, जो उनके देश में रहने और काम करने की अनुमति (EAD) पर सीधा असर डालेगा। इस नए नियम के तहत अब उन प्रवासियों को ऑटोमैटिक (स्वचालित) रूप से काम करने की अनुमति नहीं मिलेगी, जिन्होंने अपने वर्क परमिट (Work Permit) की अवधि खत्म होने से पहले समय पर नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है।


यह नियम जो बाइडेन प्रशासन की उस नीति को समाप्त करेगा, जिसके तहत ऐसे प्रवासियों को तब तक कानूनी रूप से काम करने की अनुमति दी जाती थी, जब तक उनका नवीनीकरण आवेदन लंबित रहता था। यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) के निदेशक जोसेफ एड्लो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देशों के तहत उनकी एजेंसी अब विदेशी नागरिकों की जांच और सत्यापन पर नया जोर दे रही है।

उन्होंने कहा, “यह एक सामान्य समझदारी (कॉमन सेंस) वाला कदम है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी विदेशी नागरिक के काम करने की अनुमति या दस्तावेज बढ़ाने से पहले उचित जांच और स्क्रीनिंग पूरी हो चुकी है। सभी विदेशी नागरिकों को यह याद रखना चाहिए कि अमेरिका में काम करना कोई अधिकार नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार है।”

किन लोगों पर लागू होगा नया नियम?
– EAD एक ऐसा दस्तावेज है जो प्रवासी और शरणार्थी आवेदकों को अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है।
– ग्रीन कार्ड धारकों और H-1B, L-1 या O-1 वीजा धारकों को EAD की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन कुछ H-4 वीजा धारक जीवनसाथी, ग्रीन कार्ड धारकों के पति-पत्नी, और F-1 छात्रों (जो वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण पर हैं) को EAD की जरूरत होती है।
– लंबित शरण आवेदकों को भी EAD जारी किया जाता है।

नया नियम क्या कहता है?
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने बताया कि “USCIS अनुशंसा करता है कि विदेशी नागरिक अपने EAD का नवीनीकरण उसकी अवधि समाप्त होने से 180 दिन पहले कराएं। जितनी देर से आवेदन किया जाएगा, उतनी ही संभावना बढ़ जाएगी कि उनकी कार्य अनुमति अस्थायी रूप से रुक जाए।” विभाग ने स्पष्ट किया कि “यह नया नियम उन EADs पर लागू नहीं होगा, जिन्हें 30 अक्टूबर 2025 से पहले ऑटोमैटिक रूप से बढ़ाया गया है।”

30 अक्टूबर 2025 के बाद क्या होगा?
नए नियम के अनुसार, “जो प्रवासी अपना EAD 30 अक्टूबर 2025 या उसके बाद नवीनीकरण के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें अब ऑटोमैटिक एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। केवल कुछ विशेष स्थितियों में, जैसे कि TPS से संबंधित रोजगार दस्तावेज़ों के लिए, सीमित अपवाद रहेंगे।” USCIS ने कहा कि इस बदलाव से अब प्रवासी नागरिकों की जांच अधिक बार होगी, जिससे एजेंसी धोखाधड़ी को रोक सकेगी और संभावित रूप से हानिकारक इरादे वाले व्यक्तियों की पहचान कर सकेगी। ऐसे लोगों को आगे देश से निष्कासन की प्रक्रिया में लाया जाएगा।

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