
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की सरकार में कई ऐसी योजनाएं शुरू की गई हैं जो ना सिर्फ गरीब वर्ग बल्कि मिडिल क्लास के लिए भी कारगर हैं। ऐसी ही एक योजना- प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana- PMAY) है। इस योजना के तहत सरकार गरीब से मध्यम वर्ग तक के लोगों के अपने घर का सपना साकार करती है। आइए योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।
यह योजना दो कैटेगरी- ग्रामीण और शहरी में है। मिडिल क्लास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को मंजूरी दी है। इसके तहत पांच वर्षों में शहरी क्षेत्रों में घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों/प्राथमिक ऋण संस्थानों (पीएलआई) के माध्यम से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को मदद की जाएगी।
योजना की पात्रता की बात करें तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अलावा निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के परिवार के लोग लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) परिवार को भी योजना का फायदा मिल सकता है। हालांकि, इसके लिए शर्त ये होनी चाहिए कि देश में कहीं भी अपना कोई पक्का घर नहीं हो।
किसे कहते हैं ईडब्ल्यूएस
ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उस परिवार को कहते हैं जिसकी सालाना कमाई ₹3 लाख तक है। ₹3 लाख से ₹6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को एलआईजी कहते हैं। वहीं, ₹6 लाख से ₹9 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवार एमआईजी कैटेगरी में आते हैं।
योजना की चार कैटेगरी
पीएमएवाई-यू 2.0 को चार कैटेगरी में बांटा गया है। ये क्रमश: लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराये के आवास (एआरएच) औरब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) हैं।
बीएलसी- इसके माध्यम से ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित व्यक्तिगत पात्र परिवारों को उनकी भूमि पर नए आवास बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाएगी।
एएचपी- इसके तहत किफायती आवासों का निर्माण सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा किया जाएगा और ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देकर आवंटन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
एआरएच- इसमें लाभार्थियों के लिए पर्याप्त किराये के आवासों का निर्माण किया जाएगा। एआरएच उन शहरी निवासियों के लिए किफायती और रहने की स्वच्छ जगह सुनिश्चित करेगा जो स्वामित्व में अपना घर नहीं चाहते हैं या जिनके पास घर बनाने/खरीदने की वित्तीय क्षमता नहीं है, लेकिन उन्हें शार्ट टर्म के लिए आवास की जरूरत है।
आईएसएस– इसके तहत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी परिवारों के लिए होम लोन पर सब्सिडी दी जाएगी। इसमें ₹35 लाख तक की कीमत वाले मकान के लिए ₹25 लाख तक का होम लोन लेने वाले लाभार्थी शर्तों के साथ 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। पात्र लाभार्थियों को 5-वार्षिक किश्तों में पुश बटन के माध्यम से ₹1.80 लाख की सब्सिडी जारी की जाएगी।
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