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MP: रतलाम के एक स्कूल में 5 साल की बच्ची के साथ रेप, चौकीदार का नाबालिग बेटा गिरफ्तार

September 30, 2024

रतलाम। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के रतलाम शहर (Ratlam city) में एक स्कूल (School) में पांच वर्षीय बच्ची (five year old girl) के साथ बलात्कार की खौफनाक वारदात सामने आई है. इस मामले में पुलिस ने स्कूल के चौकीदार के नाबालिग बेटे को गिरफ्तार किया है. पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 65-ii और 75 के साथ पॉक्सो एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया है. इस मामले की जांच की जा रही है।


अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा (Additional Superintendent of Police Rakesh Khakha) ने बताया कि आरोपी उसी स्कूल की दूसरी ब्रांच में कक्षा 10 का छात्र है. उसका पिता स्कूल में चौकीदार है. पीड़िता यूकेजी की छात्रा है. आरोपी ने स्कूल की इमारत की तीसरी मंजिल पर चौकीदार के लिए बने कमरे में इस वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता ने 27 सितंबर की रात को अपनी मां को इसकी सूचना दी. उसने इशारे में अपनी को बताया कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है।

इसके बाद पीड़िता की मां उसे लेकर थाने पहुंची. पुलिस मेडिकल जांच कराई, जिसमें रेप की पुष्टि हो गई. इसके बाद बच्ची की मां की लिखित तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 65-ii (12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार) और 75 (यौन शोषण) के साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्कूल में केवल भूतल पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. ऊपरी मंजिलों पर कैमरे नहीं है. इसलिए वारदात से संबंधित कोई फुटेज नहीं मिल पाया है. इस मामले की जांच की जा रही है. इस घटना पर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने दुख व्यक्त किया. उन्होंने भाजपा सरकार पर बेटियों की सुरक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “रतलाम में 5 साल की बच्ची के साथ हुई दुखद घटना की खबर ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है. एमपी में हमारी बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं हर दिन होती हैं. इसे लेकर मैं बहुत दुखी हूं.”

बताते चलें कि इसी महीने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्राइवेट स्कूल में एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की वारदात सामने आई थी. पीड़ित बच्ची के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी टीचर कासिम रेहान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस उपायुक्त प्रियंका शुक्ला ने बताया था कि पीड़िता की उम्र तीन साल सात महीने है. वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है. उसकी मां ने उसके निजी अंगों में चोट के निशान देखने के बाद स्कूल का दरवाजा खटखटाया, लेकिन प्रबंधन ने उसकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया. इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने स्थानीय थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस की एक टीम जांच के लिए स्कूल पहुंची।

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