
कोर्ट के आदेश की अनदेखी
भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के 90 फीसदी निजी स्कूलों (private schools) ने छात्रों (students) से कितनी फीस वसूली (fees recovery) इस संबंध में जानकारी नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश की अवहेलना करने पर शिक्षा विभाग (Education Department) इन सभी स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में प्रदेश के सभी निजी स्कूलों को 3 सितम्बर तक शिक्षा विभाग के पोर्टल ( portal) पर फीस वसूलने की जानकारी देने का आदेश जारी किया था, लेकिन समयावधि बीतने के बावजूद सिर्फ 10 फीसदी स्कूल ( schools) ही इसकी जानकारी दे पाए हैं।
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