
भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के लाखों बकायादार घरेलू बिजली उपभोक्ताओं (Outstanding Domestic Electricity Consumers) के लिए खुशखबरी है. प्रदेश में समाधान योजना (Samadhan Yojna) लागू हो गयी है। इस योजना में बकाया बिजली बिल (Electricity Bill) की 100% सरचार्ज (Surcharge) राशि के साथ 40 फीसदी मूल बकाया राशि माफ की जा रही है. इसका लाभ प्रदेश के हजारों उपभोक्ताओं को मिलेगा।
समाधान योजना का लाभ 31 अगस्त 2020 तक की बकाया राशि जमा कराने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा. योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को 15 दिसम्बर तक बिजली कंपनी में अपना आवेदन जमा करना पड़ेगा।
कोरोना का समाधान
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया समाधान योजना उन उपभोक्ताओं के लिए है जिन पर 31 अगस्त 2020 तक के बिल बकाया हैं। तोमर ने अपील की है कि इस योजना में उपलब्ध 2 विकल्पों में से किसी को चुनें. दरअसल, कोरोना महामारी के कारण कई लोगों की नौकरी और धंधा पानी बंद हो गए थे। ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली का बिल अदा करने में दिक्कत आ रही है. इन्हीं उपभोक्ताओं के लिए ये योजना लागू की गयी है।
दो विकल्प
समाधान योजना में दो विकल्प हैं. पहले विकल्प के रूप में बकाया मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत सरचार्ज और शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।
-दूसरे विकल्प के रूप में मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान किश्त में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि और शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।
सरकार भरेगी बकाया
-योजना के दोनों विकल्पों में माफ की जाने वाली 100 प्रतिशत सरचार्ज की पूरी राशि और माफ की गई मूल राशि का 50 प्रतिशत संबंधित विद्युत वितरण वितरण कंपनी भरेगी. माफ की गई मूल राशि का शेष 50 प्रतिशत राज्य शासन भरेगा। इसके एवज में वितरण कंपनी को सब्सिडी दी जाएगी।
30 दिन में करें निपटारा
इस योजना में एप्लाय करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है. बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि उस दिन तक जितने भी आवेदन मिलें उन सबका निपटारा 30 दिन में करें। अगर उपभोक्ता 15 दिसंबर तक एप्लाय नहीं करते हैं तो वितरण कंपनी वो बकाया बिल अगले महीने के बिल में शामिल कर देंगी।
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