
विदिशा। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के विदिशा जिले (Vidisha district) के हैदरगढ़ गांव (Haidergarh village) में बकरीद (Bakrid) के मौके पर पाड़ा (भैंस का बछड़ा) काटे जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मुस्लिम समुदाय (Muslim community) के भूरा मियां ने गांव की पंचायत को तीन दिन तक कुर्बानी के लिए अनुमति देने का आवेदन दिया था. लेकिन पंचायत के सरपंच सुनील विश्वकर्मा ने मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत पशुपति शाला अधिनियम 1988 का हवाला देते हुए खुले में पाड़ा काटे जाने की अनुमति से इनकार कर दिया।
इसके बाद भूरा मियां ने मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा दिया. हाई कोर्ट ने इसे स्थानीय प्रशासन का मामला बताते हुए फटकार लगाई और मामले को जिला प्रशासन को सौंप दिया. अब फैसला एसडीएम लेंगे कि ईद के मौके पर बकरे की कुर्बानी दी जाएगी या पाड़े की।
बकरीद पर पाड़ा काटने के लेकर हुआ विवाद
दरअसल, गांव के हिंदू समुदाय में इस विषय को लेकर नाराजगी है. उनका कहना है कि इससे गांव की सौहार्द भावना प्रभावित हो रही है. ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि पाड़ा काटने की अनुमति न दी जाए. उन्होंने यह भी कहा कि बीते वर्षों में दो आतंकियों की गिरफ्तारी भी ईद के आसपास गांव से हुई थी जिससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता है।
बकरीद पर कुर्बानी को लेकर तनाव
वहीं मुस्लिम समाज के कुछ पदाधिकारियों ने भी कहा है कि कुर्बानी नियमों के तहत ही दी जानी चाहिए ताकि शांति बनी रहे।
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