
इंदौर। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में इंदौर (Indore) की एक विशेष अदालत (Special Court) ने मंगलवार को एक पंचायत कर्मी (Panchayat Worker) और उसकी पत्नी की कुल 71.74 लाख रुपए की चल-अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। अदालत ने यह फैसला भ्रष्टाचार निरोधक कानून (Anti-corruption law) के तहत सुनाया। इस दौरान विशेष न्यायाधीश अभिषेक गोयल ने आलीराजपुर जिले के पंचायत सचिन हनीफ खान और उनकी पत्नी सबीना खान की कुल 71.74 लाख रुपए की चल-अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया।
अदालत ने फैसला सुनाते हुए ‘मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011’ के तहत इन संपत्तियों का कब्जा तुरंत अलीराजपुर के जिलाधिकारी को सौंपने का आदेश भी दिया। विशेष न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा,‘भ्रष्टाचार समाज और प्रशासन को प्रभावित करता है। गैर कानूनी तरीके से ऐसी अवैध संपत्तियों को अर्जित करना निंदनीय है।’
आरोपी पंचायत कर्मी और उसकी पत्नी के पास इतनी दौलत होने की जानकारी 11 साल पहले उस वक्त सामने आई थी, जब लोकायुक्त पुलिस ने उनके ठिकानों पर छापा मारा था। लोकायुक्त पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर साल 2014 में आरोपी पंचायत सचिव हनीफ खान के घर व अन्य ठिकानों पर छापे मारे गए थे। इस दौरान उनके पास वैध आय से ज्यादा संपत्तियों का खुलासा हुआ था।
मामले की जानकारी देते हुए अभियोजन पक्ष के एक अधिकारी ने बताया कि छापों के वक्त हनीफ खान आलीराजपुर जिले के बड़ीबेकल गांव में पंचायत सचिव के रूप में पदस्थ था। लोकायुक्त पुलिस ने तब खान के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम और भारतीय दंड विधान के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था।
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