
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया (Supreme Court directed) कि नीट पीजी परीक्षा (NEET PG Exam) 3 अगस्त को आयोजित की जाएगी (Will be held on August 3) । यह परीक्षा पहले 15 जून को आयोजित होने वाली थी ।
दरअसल, नीट पीजी परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) ने सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा आयोजित कराने के लिए कुछ समय की मांग की थी। एनबीई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त माह में परीक्षा आयोजित कराने के लिए निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा आयोजित कराने के लिए एनबीई को समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था से पूछा कि नीट-पीजी परीक्षा के लिए इतना समय क्यों दिया जाए। परीक्षा तो जुलाई के बीच में भी आयोजित कराई जा सकती है। दो महीने का समय क्यों दिया जाए? इससे तो दाखिला प्रक्रिया में देरी होगी। कोर्ट के इन सवालों पर एनबीई ने कहा कि परीक्षा को लेकर किसी भी तरह का समझौता हो, हम नहीं चाहते हैं।
एनबीई ने कहा कि परीक्षा को लेकर हम समय इसलिए ले रहे हैं ताकि परीक्षा आयोजित कराने के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। 30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नीट-पीजी परीक्षा केवल एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए। इसके बाद, एनबीई ने शीर्ष अदालत में एक आवेदन दायर कर परीक्षा को बाद की तारीख पर पुनर्निर्धारित करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी। क्योंकि एकल-शिफ्ट के आदेश का पालन करने के लिए नए सिरे से व्यवस्था करनी होगी।
बता दें कि 3 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले परीक्षा को दो शिफ्ट में कराए जाने पर कहा था कि दो शिफ्ट में परीक्षा कराने से मनमानी होगी और तमाम तरह की कठिनाइयों पैदा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई को निर्देश दिया था कि वह परीक्षा को एक शिफ्ट में आयोजित करने की व्यवस्था करें। एनबीई ने कहा है कि एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित कराना एक बड़ा काम है। इसके लिए उसे 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था करनी होगी, जिसमें काफी वक्त लगेगा। लगभग 250 से ज्यादा शहरों में सभी उम्मीदवारों के लिए आवेदन फिर से खोलना होगा।
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