
उज्जैन। मप्र सरकार पुराने जेल मैनुअल में बदलाव कर नया मैनुअल लाने जा रही है। इसमें कैदियों की राहत पर सख्ती बढ़ाई जा रही है। अब कैदियों को साल में एक बार ही पैरोल मिलेगा और यह दिन भी सजा में जुड़ेंगे। बता दें कि पुराने मैनुअल में साल में तीन बार 45 दिन पैरोल का नियम है। जिसे नए मैनुअल में कम कर केवल एक बार यानि 15 दिन कर दिया गया है।
2016 में तैयार किया था आदर्श जेल मैनुअल..
पूरे देशभर की जेलों में कैदियों को नियंत्रित करने वाले नियम-कानून और विनियम में जरूरी एकरूपता और समय के साथ हुए बदलाव को ध्यान में रखने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर आदर्श जेल मैनुअल 2016 तैयार किया गया था। केंद्र सरकार ने आदर्श जेल मैनुअल के तहत सभी राज्यों को अपने-अपने राज्य का जेल मैनुअल बनाना था। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद देश के 11 राज्यों में जेल मैनुअल लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी यह बनकर तैयार है, पिछले विधानसभा सत्र में पारित भी हो चुका है। इसी साल 2 अक्टूबर से इसे लागू करने की तैयारी भी थी, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से इसे टाल दिया गया। अब 1 जनवरी 2025 से नया जेल मैनुअल लागू हो जाएगा।
नए जेल मैनुअल में बदलाव की बड़ी तैयारी..
नए जेल मैनुअल का विशेष फोकस कैदियों के कल्याण और पुनर्वास है। इसके अलावा महिला कैदियों के लिए अलग जेल, सजा के साथ रोजगार के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए खुली जेल जैसे प्रावधान भी है। इसके अलावा जेल अधिकारियों, कर्मचारियों के अनुशासन से संबंधित नए प्रावधान भी जोड़े जाएंगे। साथ ही जेलों को अत्याधुनिक बनाने पर भी काम किया जाएगा। जेलों में बेहतर सुरक्षा प्रबंध के लिए अत्याधुनिक तकनीक के अलावा जेलों की डिजाइन बनाई जाएगी। इसके अलावा 200 साल तक पुरानी हो चुकी कई जेलों को नए सिरे से तैयार किया जाएगा।
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