
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली (Delhi) इन दिनों जहरीली हवा (Toxic air) को झेल रही है। पिछले कुछ दिनों दिल्ली में एक्यूआई गंभीर स्तर तक पहुंच रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने प्रदूषण कंट्रोल (Pollution control) करने के लिए कई पाबंदियां लागू की हैं। इसका असर दिल्लीवालों पर पड़ने वाला है। दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों पर वर्क फ्रॉम होम, कई तरह के वाहनों पर बैन और PUC अनिवार्य जैसे सख्त उपायों की घोषणा की है। आज से ही ये पाबंदियां लागू हो रही हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आने-जाने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले ये खबर पढ़ लीजिए।
दफ्तरों पर वर्क फ्रॉम होम का क्या आदेश?
दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने ऐलान किया कि गुरुवार से सभी सरकारी और निजी संस्थानों में घर से काम अनिवार्य होगा, वरना कार्रवाई होगी। आदेश के मुताबिक, दिल्ली में काम करने वाले सभी प्राइवेट ऑफिसों में आधे से ज्यादा स्टाफ फिजिकली मौजूद नहीं हो सकता, बाकी को घर से काम करना पड़ेगा। ये नियम आंशिक रूप से ऑफिस खुला रखने की इजाजत देता है। हालांकि इमरजेंसी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को इसमें छूट मिलेगी। इसमें अस्पतालों में काम करने वाले, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, फायर डिपार्टमेंट और अन्य जरूरी सेवाएं शामिल हैं। इसमें पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट और सैनिटेशन सेवाएं भी शामिल हैं।
निर्माण कार्यों पर रोक से प्रभावित मजदूरों को राहत देते हुए 10 हजार रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी। श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि GRAP-IV लागू रहने तक मजदूरों को मुआवजा मिलेगा और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है।
बिना PUC सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल
हवा की बदतर होती स्थिति में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती बढ़ा दी है। कई चेकिंग पॉइंट्स और मौजूदा कानूनों को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि गुरुवार से PUC सर्टिफिकेट के बिना वाहनों को पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिलेगा। PUC यानी पलूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, जो अधिकृत केंद्रों पर वाहन की साधारण एमिशन जांच के बाद जारी होता है। दो-तीन पहिया वाहनों के लिए ये 60 रुपये में, चार पहिया के लिए 80 रुपये में और डीजल वाहनों के लिए 100 रुपये में मिलता है। BS-IV और BS-VI वाहनों के लिए ये 12 महीने वैलिड रहता है।
निर्माण सामग्री वाले वाहनों पर बैन
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। उन्होंने बाहर से आने वालों से अपील की कि BS-6 मानक वाले वाहन ही लाएं।
BS-6 से नीचे के वाहनों पर प्रतिबंध
मंजिंदर सिंह सिरसा ने ऐलान किया कि GRAP-3 और 4 लागू रहने तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-6 से नीचे के सभी वाहनों की एंट्री बैन रहेगी। ये बैन गुरुवार से प्रभावी होगा। 13 दिसंबर को CAQM की सब-कमिटी ने AQI ‘गंभीर’ होने पर GRAP स्टेज-4 तुरंत लागू किया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने BS-3 और उससे नीचे के वाहनों पर कार्रवाई की छूट खत्म कर दी।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग की टीमें गुरुवार से पेट्रोल पंपों और बॉर्डर्स पर तैनात होंगी। इसके अलावा, वाहन प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार अपना कारपूलिंग ऐप लॉन्च करने की योजना बना रही है। ये कदम दिल्लीवालों को सांस लेने लायक हवा देने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है।
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