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NIA ने पहलगाम हमले की चार्जशीट में साजिद जट्ट को बताया मास्टरमाइंड, जाने और किस- किस के नाम?

December 16, 2025

नई दिल्‍ली । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पहलगाम आतंकी हमले में 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिसमें पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) आतंकवादी संगठन भी शामिल हैं। जम्मू में एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष सोमवार को दायर 1597 पन्नों की चार्जशीट में पाकिस्तान की साजिश, आरोपियों की भूमिका और मामले में सहायक सबूतों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसमें प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन एलईटी/टीआरएफ पर पहलगाम हमले की योजना बनाने, सुविधा देने और इस षड्यंत्र को अंजाम देने में उसकी भूमिका के लिए एक कानूनी इकाई के रूप में आरोप लगाया गया है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों के इस हमले में धर्म आधारित टार्गेट हत्याएं की गईं थीं, जिसमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक मारा गया था।

चार्जशीट में पाकिस्तानी हैंडलर आतंकवादी साजिद जट्ट का नाम भी आरोपी के रूप में शामिल है। चार्जशीट में उन तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें घातक आतंकी हमले के हफ्तों बाद जुलाई में श्रीनगर के दाचीगाम में ऑपरेशन महादेव के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। तीनों की पहचान फैसल जट्ट उर्फ सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ जिब्रान और हमजा अफगानी के रूप में हुई है।


कौन है साजिद जट्ट?
एनआईए ने अपनी चार्जशीट में लश्कर के टॉप कमांडर साजिद जट्ट को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। रिपोर्ट के अनुसार, साजिद का पूरा नाम सैफुल्लाह साजिद जट्ट है। बताया गया कि वह पाकिस्तान के पंजाब राज्य के कसूर जिले का रहने वाला है। सैफुल्लाह लश्कर-ए-तैयबा का सबसे तेज-तर्रार कमांडर माना जाता है। बताया गया कि इस संगठन में हाफिज सईद के बाद वह तीसरे नंबर पर है।

साजिद लश्कर के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) का चीफ है। बताया जा रहा है कि फिलहाल यही संगठन जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देता है। टीआरएफ ने ही पहलगाम आतंकी हमले को भी अंजाम दिया था। भारत सरकार ने टीआरएफ को साल 2023 में यूएपीए के तहत बैन कर दिया था। वहीं NIA ने सैफुल्लाह पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा है।

दोनों आतंकी संगठनों के साथ-साथ अन्य चार आतंकवादियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, शस्त्र अधिनियम, 1959 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। चार्जशीट में एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की दंडात्मक धारा भी लगाई है।

वहीं, दो आरोपी व्यक्तियों, परवेज अहमद और बशीर अहमद जोथट को आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में 22 जून को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ भी चार्जशीट दायर की गई है। पूछताछ के दौरान दोनों ने हमले में शामिल तीन हथियारबंद आतंकवादियों की पहचान बताई थी और यह भी पुष्टि की थी कि वे पाकिस्तानी नागरिक थे और प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े थे।

बता दें कि एनआईए ने पिछले लगभग आठ महीनों तक चली एक विस्तृत वैज्ञानिक जांच के माध्यम से इस मामले में पाकिस्तान की साजिश का पता लगाया, जो लगातार भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है।

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