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इंदौर में रैपिडो ही नहीं ओला-उबर भी बिना लाइसेंस चल रही

February 07, 2026

  • रैपिडो के हंगामे के बीच खुली सभी कंपनियों की पोल, परिवहन विभाग भी भुला बैठा था, जुगनू सहित सारे ऐप बिना अनुमति चल रहे, सभी को जारी होगा नोटिस

इंदौर। रैपिडो बाइक चालक द्वारा नाबालिक के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद रिक्शा चालकों द्वारा रैपिडो बंद किए जाने की मांग की जा रही है। इस बीच जब परिवहन विभाग ने चेक किया तो इंदौर में बाइक, रिक्शा और कार टैक्सी की सेवा देने वाली किसी भी कंपनी के पास लाइसेंस नहीं पाया गया है। इस आधार पर परिवहन विभाग अब सभी कंपनियों को नोटिस जारी करने जा रहा है। तुरंत नियमों का पालन न करने पर सभी कंपनियों की सेवाएं बंद की जाएंगी।

उल्लेखनीय है कि इंदौर में रैपिडो के साथ ही ओला, उबर, जुगनू सहित कई अन्य कंपनियों द्वारा बाइक, रिक्शा और कार टैक्सी की सुविधा ऐप के माध्यम से प्रदान की जा रही है। एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत वर्ष 2020 में जारी की गई एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत इस तरह की सेवा प्रदान करने वाली हर कंपनी को सेंट्रल, स्टेट और हर जिले में आरटीओ से ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। शुरुआत में ओला उबर जैसी कंपनियों ने इंदौर में लाइसेंस लिए थे लेकिन यह सभी लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं और किसी भी कंपनी ने इन्हें रिन्यू नहीं कराया है। इस तरह से वर्तमान में ऐसी एक भी कंपनी नहीं है जो इंदौर में नियमों का पालन करते हुए अपनी सेवा संचालित कर रही हो। इस आधार पर सभी कंपनियों के स्थानीय कार्यायलयों के साथ ही मुख्यालय को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।


  • गाडिय़ों का कमर्शियल रजिस्ट्रेशन जरूरी
    एआरटीओ मिश्रा ने बताया कि एग्रीगेटर पॉलिसी के तहत संचालित सभी वाहनों का कमर्शियल वाहनों के रूप में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ऐसे वाहनों को फिटनेस और परमिट भी लेना होगा। लेकिन देखने में आया है कि रिक्शा और कार मैं तो इस नियम का पालन हो रहा है लेकिन बाइक के मामलों में निजी गाडिय़ां ही बाइक टैक्सी के रूप में चल रही हैं, जो नियमों का उल्लंघन है अगर कंपनी या ऐसी सेवा प्रदान कर रही हैं तो उन्हें नियमों का पालन करना पड़ेगा। साथी सेवा से जोडऩे वाले सभी ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी है।

    निजी वाहनों को भी छूट, लेकिन प्रदेश में पॉलिसी नहीं
    केंद्र सरकार द्वारा इसी मामले में जारी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से निजी वाहनों को भी टैक्सी के रूप में चलाई जाने को लेकर छूट दी गई है। हालांकि इस पर नियम बनाने के लिए राज्यों को स्वतंत्रता दी गई है। कई राज्य केंद्र की पॉलिसी के आधार पर निजी वाहनों को अनुमति दे चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में पॉलिसी नहीं बनाए जाने के कारण छूट नहीं मिली है।

    विरोध करने वाले भी इन्हीं कंपनियों से जुड़े
    पिछले दिनों रैपीडो चालक द्वारा की गई हरकत के बाद रिक्शा चालकों द्वारा सबसे ज्यादा रैपीडो का विरोध किया जा रहा है, साथ ही दूसरी कंपनियों जैसे ओला, उबर पर भी नियमों के पालन को लेकर हंगामा मचा रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि शहर के सभी रिक्शा ड्राइवर ओला, उबर और रैपीडो जैसी कंपनियों से जुड़े हैं और इन्हीं एप के माध्यम से खुद भी सवारियां ढो रहे हैं।

    रैपिडो चालक बोले- हम नियमों के पालन के लिए तैयार
    गुरुवार को परिवहन विभाग द्वारा 12 रैपीडो बाइक्स को नियमों का पालन न करते पाए जाने पर जब्त किया गया था। इसके बाद कल कई रैपीडो चालक आरटीओ ऑफिस पहुंचे और एआरटीओ मिश्रा से मिले। रैपीडो चालकों का कहना था कि वह शासन द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं। वे अपनी गाडिय़ों को कमर्शियल रजिस्टर्ड करने के लिए भी तैयार हैं। जब उनकी गाडिय़ों को जोड़ा गया था तब कंपनी द्वारा यह जानकारी नहीं दी गई थी, अन्यथा वे पहले ही यह सारी औपचारिकता पूरी कर लेते। एआरटीओ मिश्रा ने उन्हें कहा कि सबसे पहले तो जरूरी है कि कंपनी आरटीओ से लाइसेंस ले, उसके बाद आप सभी को जोड़े और आप सभी भी नियमों का पालन करें।

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