
जबलपुर। गैर परमिट के बसों का अवैध संचालन कर रहे शहर के बस संचालकों के साथ बस ऑपरटरों को ये खबर शायद बेहद नागवार गुजरे की अब बगैर परमिट बस चलाना उन्हे भारी पड़ सकता है। दरअसल हाल ही में मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2025 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत नए नियम लागू किए गए हैं। जिनके मुताबिक, बिना परमिट और बकाया टैक्स के वाहन चलाने पर भारी जुर्माना वसूला जाएगा। यह नियम यात्री बसों, स्कूल बसों और लोकसेवा/निजी सेवा वाहनों पर भी लागू होगा। बिना परमिट यदि बस सड़क पर पकड़ी जाती है, तो प्रत्येक सीट पर 1 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।
अब प्राइवेट वाहन, बस या अन्य सवारी वाहनों पर नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना देना होगा। ऐसे वाहनों पर प्रति सीट 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने यह नया नियम लागू करने के लिए मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 विधानसभा में पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता लाना और सख्ती बढ़ाना हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जुर्माना या चालान के माध्यम से सरकार को राजस्व हानि न पहुंचा सके।
टैक्स समय पर नहीं भरने पर भी जुर्माना
यदि किसी वाहन का टैक्स समय पर नहीं भरा गया है, तो वाहन मालिक को बकाया टैक्स पर एक निर्धारित प्रतिशत के अनुसार दंड दिया जाएगा। यह जुर्माना बकाया राशि के चार गुना तक हो सकता है। इस नियम के अंतर्गत, अगर कोई वाहन मालिक साल भर का या उससे ज्यादा समय का बकाया टैक्स नहीं चुकाता, तो उसे भारी वित्तीय दंड का सामना करना पड़ सकता है।
लाइफटाइम टैक्स का अतिरिक्त भुगतान
अगर किसी वाहन के मालिक ने लाइफटाइम टैक्स नहीं भरा है, तो उसे हर साल या साल के हिस्से के लिए लाइफटाइम टैक्स का 10त्न अतिरिक्त भुगतान करना होगा। हालांकि, यह अतिरिक्त राशि लाइफटाइम टैक्स की कुल राशि से ज्यादा नहीं हो सकती। बताया जा रहा है कि यह कदम सरकार ने इसलिए उठाया है, ताकि वाहन मालिक समय पर टैक्स का भुगतान करें।
और सख्त हुए नियम
अक्सर स्कूल, कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थानों की बसें खाली समय में सवारी लेकर सड़कों पर दौड़ती हैं। इसके अलावा कई बार प्राइवेट वाहन भी कमर्शियल इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होने लगते हैं। लोग प्राइवेट कारों का उपयोग व्यावसायिक कामों के लिए करते हैं। ऐसे मामलों में कम से कम 4 हजार का जुर्माना लगेगा।
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