
नई दिल्ली: केंद्रीय भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को उनकी जमा राशि पर अब ज्यादा रिटर्न मिलेगा. बीते शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में बैठक हुई. जिस बैठक में ईपीएफओ और ईपीएफ से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए. इसी बैठक में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने कर्मचारियों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें बेहतर रिटर्न दिलाने के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश करने की मंजूरी दी है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीटी ने कर्मचारियों को ज्यादा लाभ दिलाने के लिए उनकी ईटीएफ में जमा की राशि में से 50 फीसदी राशि को सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटर प्राइजेस और भारत 22 फंड में कम से कम 5 सालों के लिए जमा करने को मंजूरी दी है. इसके अलावा बची रकम को सरकारी सिक्योरिटीज और कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश किया जाएगा, जिससे उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारियों को पीएफ पर हाई रिटर्न मिलेगा.
बैठक में सीबीटी की ओर से एमनेस्टी स्कीम 2024 की सिफारिश की गई. इसके अलावा कर्मचारियों की आर्थिक मदद करने के लिए और उनकी ओर से कम से कम शिकायत आए. इसके लिए बोर्ड ने ईपीएफ स्कीम 1952 में भी कुछ सुधार करने का फैसला लिया है. जिसके तहत अब तक हर महीने 24 तारीख तक जिन क्लेम को सेटल किया जाता था. उन पर पिछले महीने के अंत तक ही ब्याज दिया जाता था, लेकिन बोर्ड ने इस नियम में बदलाव कर दिया है. अब क्लेम जिस तारीख तक सेटल होगा उस तरीख तक ब्याज दिया जाएगा.
सरकार ने पीएफ कर्मचारियों के हक में एक और फैसला लिया है, जिसके तहत अब ऑटो क्लेम की लिमिट को बढ़ाकर 50 हजार से 1 लाख रुपये तक कर दिया गया है. अब शादी, मकान बनवाने के लिए एडवांस में पैसे लिए जा सकेंगे. इसके अलावा ईडीएलआई पर भी बैठक में फैसला लिया गया. इसके फायदे को 28 अप्रैल 2024 से पहले लागू करने की मंजूरी दी गई है. इसके तहत न्यूनतम बीमा लाभ 2.5 लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये तक मिलेगा.
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