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अब इंदौर से खंडवा तक सीधे नहीं जा सकेंगे भारी वाहन

July 12, 2025

  • इंदौर के बाद खंडवा कलेक्टर ने भी सावन माह में कावड़ यात्राओं को देखते हुए लगाई रोक ठ्ठ इंदौर से जुड़े 3500 ट्रक रोज होंगे प्रभावित, 130 किलोमीटर घूमकर जाना होगा

इन्दौर। इंदौर जिला प्रशासन के बाद कल खंडवा कलेक्टर ने भी इंदौर से खंडवा के बीच चलने वाले भारी वाहनों पर रोक लगा दी है। यह रोक सावन माह में होने वाली कावड़ यात्राओं के मद्देनजर लगाई गई है। इसके चलते पहले जहां इंदौर से जाने वाले वाहन सनावद तक घूमकर जा रहे थे, वहीं अब उन्हें देशगांव तक घूमकर जाना होगा। खंडवा कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने कल आदेश जारी करते हुए कहा कि यह मार्ग अत्यंत व्यस्त रहने से दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। अत: जनसुरक्षा, शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने हेतु यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

इसके तहत 11 जुलाई से इंदौर-इच्छापुर मार्ग पर मालवाहक भारी वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। बुरहानपुर की ओर से जिले में प्रवेश करने वाले भारी वाहन खंडवा जिले के ग्राम देशग्राम से होते हुए एबी रोड तक पहुंच सकेंगे। वहीं इंदौर से चलने वाले भारी वाहन तेजाजी नगर से डायवर्ट होकर मानपुर-खरगोन के रास्ते होते हुए ग्राम देशगांव में प्रवेश कर देशगांव के आगे मार्ग से बुरहानपुर तक पहुंच सकेंगे।


हर गाड़ी को 10 हजार का नुकसान, रोज चलती हंै 3500 गाडिय़ां
इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुकाती ने बताया कि इंदौर प्रशासन द्वारा कुछ दिन पहले खंडवा रोड पर भारी वाहनों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद वाहन धामनोद से होकर महेश्वर-मंडलेश्वर से सनावद जाकर खंडवा रोड पर प्रवेश कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें खरगोन से खंडवा तक जाना होगा। इससे इंदौर से खंडवा की जो दूरी 150 किलोमीटर की है, वो बढक़र 280 किलोमीटर हो जाएगी।

इसके लिए आने और जाने में 8 हजार का अतिरिक्त डीजल और 2 हजार का अतिरिक्त टोल चुकाना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय और खर्च बढ़ जाएगा। इस मार्ग से होकर रोजाना 3500 से ज्यादा ट्रक खंडवा तक और आगे महाराष्ट्र और साउथ तक जाते हैं, जिन्हें परेशानी उठानी पड़ेगी। साथ ही इंदौर से खंडवा के बीच के जो गांव हैं वहां भी सामान पहुंचने में दिक्कत आएगी, जिससे वहां के व्यापारी परेशान होंगे।

सेवा वाहनों को छूट
आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। इनमें दूध वाहन, दवा वाहन, अग्निशमन वाहन, विद्युत मंडल के कार्य हेतु चलने वाले वाहन, एलपीजी पेट्रोलियम पदार्थों के 20 हजार किलोलीटर क्षमता तक के टैंकर तथा यात्री बसें शामिल हैं।

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