
नोएडा । नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) को अब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का (Now More than 200 Crores) हर्जाना देना होगा (Will have to Pay Damages) । प्राधिकरण की एक याचिका एनजीटी ने खारिज कर दी थी, वहीं दूसरी तरफ प्राधिकरण की दूसरी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी है। दोनों याचिका अलग-अलग मामलों में लगाई गई थी। फटकार लगने के साथ अब प्राधिकरण को मुआवजा और जुर्माने को मिलाकर कुल 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम देनी होगी।
एक मामले में एनजीटी ने नोएडा प्राधिकरण को 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इस मामले में नोएडा प्राधिकरण ने एनजीटी में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे खारिज करते हुए एनजीटी ने 100 करोड़ रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया और कहा कि आप चाहें तो हायर कोर्ट जा सकते है।
एक अन्य केस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने छह मई को रेड्डी वीराना के पक्ष में 100 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि का भुगतान छह सप्ताह में करने का निर्देश दिया था। रेड्डी ने 1997 में छलेरा बांगर गांव में 2.18 बीघा (7400 वर्ग मीटर) जमीन खरीदी थी। एक साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जमीन मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया था। हालांकि मुआवजे की राशि कम थी। इसलिए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। इसा मामले में प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुजावजे की राशि ब्याज के साथ देने और इस मामले में पार्टी बने डीएलएफ को बाहर कर दिया।
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