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जरूरतमंद किसानों को अब सरकार निजी तालाब बनाकर देगी

May 02, 2025

  • टेक्निकल सर्वेे के साथ खर्चा भी उठाएगी, 100 जमीनों पर शुरू हुआ निर्माण

इंदौर। जलसंवर्धन के साथ-साथ अब मध्यप्रदेश सरकार जरूरतमंद किसानों के हित में एक नई पहल कर रही है। इंदौर जिले में 500 से अधिक किसानों को सरकार निजी तालाब बनाकर देगी। 100 से अधिक जमीनों के चिन्हांकन के साथ सैकड़ों तालाबों का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है। अब किसान खुद के तालाब से ही अपना खेत सींच सकेगा। तेजी से बढ़ते भूजल स्तर को बढ़ाने और फसलों की उर्वरता को बढ़ाने के लिए सरकार जरूरतमंद किसानों के खेतों में न केवल खुद तालाब खोदकर देगी, बल्कि इसकी टेक्निकल सर्वे के साथ आने वाले खर्चे का वहन भी करेगी। जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि नरेगा के अंतर्गत पूर्व मे बनाए गए बलराम तालाबों की तर्ज पर एक और पहल की जा रही है।

अब किसान को खुद की जमीन पर तालाब खोदने के लिए खर्च भी नहीं करना होगा। सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जनपद स्तर पर सर्वे कराकर 100 से अधिक तालाबों का चिन्हांकन कर लिया है। जल्द ही इन तालाबों के निर्माण भी पूरे कर लिए जाएंगे। हालांकि सरकार ने साढ़े चार सौ से पांच सौ तालाबों का लक्ष्य दिया है। सिंचाई के साथ-साथ अन्य व्यवस्थाओं के लिए अब किसान को सरकारी मदद के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेंगे। अपनी तालाब मे मोटर लगाकर न केवल वह सिंचाई कर सकेगा, बल्कि भूजल स्तर बढ़ाने में भी मदद करेगा।

टेक्निकल सर्वे के साथ नपती कर रहा विभाग
किसान के पास उपलब्ध जमीन में से पांच से दस प्रतिशत जमीन पर इन तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। सरकार के तैनात इंजीनियर व टेक्निकल सर्वेयर न केवल जमीन का सर्वे कर रहे हैं, बल्कि किस एंगल में तालाब का निर्माण किया जाना उपयोगी होगा, इसकी जानकारी भी नि:शुल्क दे रहे हैं। तालाब की खुदाई मे ंलगने वाले खर्चे से बचने के कारण किसान तेजी से इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं।
तालाबों का गहरीकरण शुरू
गर्मी के दिनों में बारिश के पूर्व पानी के संग्रहण के लिए तालाबों का गहरीकरण किया जाता रहा है। इस बार प्रशासन ने इस योजना में डिमांड पर काम की तर्ज पर निर्देश जारी किए हैं। जिन क्षेत्रों के तालाबों में गाद निकालने की आवश्यकता है और उन्हें गहरा किया जाना अनिवार्य है, उनके आवेदन मिलने पर ही गहरीकरण किया जा रहा है। ज्ञात हो कि किसानों को सिर्फ खेतों में मिट्टी डालने की ही अनुमति दी जाती है। इस मिट्टी का उपयोग व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए नहीं किया जा सकता।

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