img-fluid

आधिकारिक संचार में ‘हरिजन’ शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया ओडिशा सरकार ने

August 13, 2025


भुवनेश्वर । ओडिशा सरकार (Odisha Government ) ने आधिकारिक संचार में (In Official Communications) ‘हरिजन’ शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया (Banned the use of the word ‘Harijan’) ।


मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी शासित ओडिशा सरकार ने अपने सभी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों को आधिकारिक संचार, अभिलेखों और दस्तावेजों में ‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग बंद करने का निर्देश दिया है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश में, अधिकारियों को आधिकारिक उद्देश्यों के लिए केवल संवैधानिक शब्द ‘अनुसूचित जाति’ का ही प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है।

ओडिशा मानवाधिकार आयोग के पिछले संचार और हाल के आदेशों के संदर्भ में, इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग अब किसी भी रूप में, जाति प्रमाण पत्र, प्रकाशन या विभागीय नामकरण सहित, न किया जाए। इस आदेश में अंग्रेजी में ‘अनुसूचित जाति’ शब्द के प्रयोग और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत मान्यता प्राप्त उड़िया और अन्य भाषाओं में इसके उचित अनुवाद को अनिवार्य किया गया है।

इस निर्देश में सभी विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और कर्मचारियों एवं अधिकारियों को तदनुसार जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। विभागों को अपने मौजूदा दस्तावेजों और रिकार्डों को इन दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाना होगा तथा अनुपालन रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत करनी होगी।

यह निर्देश देते समय एसटी और एससी विकास विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और ओएचआरसी के केस के आदेशों की प्रति का हवाला दिया गया। इसमें कहा गया है कि एसटी और एससी विकास विभाग के पत्र संख्या 1220/एसएसडी दिनांक 10.01.2013 के संदर्भ में, साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 17020/64/2010-एससीडी (आरएल सेल) दिनांक 22.11.2012 और माननीय ओएचआरसी के केस संख्या 233/2025 के आदेशों की प्रति के साथ, निर्देशित होता है कि आधिकारिक संचार, लेनदेन, जाति प्रमाण पत्र और अन्यथा में अनुसूचित जातियों के संबंध में ‘हरिजन’ शब्द का उपयोग न करने के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

Share:

  • SBI ने दिया बड़ा झटका, 15 अगस्त से ज्यादा देने पड़ेंगे पैसे

    Wed Aug 13 , 2025
    नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है. अब बैंक के ग्राहकों को 15 अगस्त 2025 से ऑनलाइन IMPS ट्रांसफर पर शुल्क देना पड़ेगा, जो पहले पूरी तरह फ्री था. IMPS यानी इंस्टेंट मनी पेमेंट सर्विस एक रीयल-टाइम फंड ट्रांसफर सिस्टम है, जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति तुरंत […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved