
अग्निबाण एक्सपोज… प्राधिकरण की योजनाओं में शामिल रही एबी रोड स्थित करोड़ों की पोल फैक्ट्री की जमीन पर होते रहे बड़े खेल, अब कलेक्टर ने शुरू करवाई जांच, तो निगम ने भी दी अनुमति कर दी निरस्त
इंदौर, राजेश ज्वेल। एबी रोड (AB Road) पर स्थित होटल श्रीमाया (Hotel Shrimaya) और उसके पीछे की पोल (Pole) सीमेंट फैक्ट्री (Cement Factory) की चर्चित जमीन को लेकर बीते वर्षों में कई बड़े खेल होते रहे हैं। शहर के चर्चित जमीनी (Ground) जादूगरों के कब्जे (Possession) में रही इस जमीन (Land) पर अवैध (Illegal) रूप से पार्क एवेन्यू नामक कॉलोनी काटी गई और आठ-दस हजार स्क्वेयर फीट के बड़े-बड़े भूखंड रसूखदारों ने कबाड़ लिए। इसमें वक्फ बोर्ड की भी जमीन तो शामिल है ही, वहीं प्राधिकरण की योजना 54 से लेकर बाद में घोषित की गई योजना 150 की जमीन भी शामिल रही और प्राधिकरण का भी सवा लाख स्क्वेयर फीट का भूखंड यहां पर है। पिछले दिनों दागी सीएचएल हॉस्पिटल के पूर्व पार्टनर रहे डॉ. राजेश जैन ने 30 हजार स्क्वेयर फीट से अधिक जमीन खरीदकर उस पर नर्सिंग होम का निर्माण शुरू कर दिया। दूसरी तरफ प्राप्त शिकायतों के आधार पर कलेक्टर मनीष सिंह ने इस जमीन की जांच शुरू करवाई।
प्रशासन की जांच के चलते निगम ने अभी 16 अगस्त को ताबड़तोड़ नर्सिंग होम का नक्शा भी निरस्त कर दिया। ग्राम खजरानी के सर्वे नम्बर 368/2/2, 368/2/3, 368/2/4, 2/5 के अलावा 369/1 और 369/2 रकबा की 30 हजार स्क्वेयर फीट से अधिक जमीन पर एसआरजे बेटर बिल्ड प्रा.लि. के डायरेक्टर डॉ. राजेश जैन ने नगर तथा ग्राम निवेश के स्थल अनुमोदन के बाद निगम के नक्शा मंजूर करवाया था। नर्सिंग होम के लिए निगम ने 16.06.2022 को भवन निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन पिछले दिनों प्रशासन को पोल फैक्ट्री और उससे जुड़ी जमीनों के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उक्त नर्सिंग होम का निर्माण भी शामिल रहा। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जूनी इंदौर ने इस संबंध में नगर निगम से भी जानकारी मांगी कि ग्राम खजरानी में जिन जमीनों पर नर्सिंग होम का नक्शा मंजूर किया गया है उसके आसपास की जमीनों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण प्रचलित है और इसमें वक्फ की जमीन भी शामिल है। लिहाजा इस संबंध में जांच की जाए। नतीजतन निगमायुक्त के निर्देश पर अपर आयुक्त और भवन अनुज्ञा शाखा प्रभारी संदीप सोनी ने इंदौर विकास प्राधिकरण से भी इन जमीनों के संबंध में जानकारी हासिल की और अभी 16 अगस्त को नगर निगम द्वारा नर्सिंग होम निर्माण की दी गई अनुमति भी निरस्त कर दी गई। इस संबंध में अग्निबाण के पास उपलब्ध दस्तावेजों से यह भी खुलासा हुआ कि प्राधिकरण की पूर्व में घोषित योजना 54 में पोल फैक्ट्री की ये जमीनें भी शामिल थी। दरअसल योजना 54 नगर सुधार न्यास यानी इम्प्रूमेंट बोर्ड ने घोषित की थी, जो बाद में इंदौर विकास प्राधिकरण में समाहित हो गया। बाद में पोल फैक्ट्री के नाम पर योजना से जमीन छुड़वाई गई और अभी 5 साल पहले प्राधिकरण ने संकल्प जारी कर छोड़ी जमीन का कब्जा भी फिर से हासिल कर लिया। हालांकि उस पर हाईकोर्ट का स्टे चल रहा है। इसी जमीन पर पार्क एवेन्यू कालोनी काटी गई और साढ़े 7 एकड़ पोल फैक्ट्री के लिए छुड़वाई जमीन पर अवैध रूप से भूखंड काटकर बेच दिए। अब इस पूरे भूघोटालों की जांच कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा करवाई जा रही है।
पीर स्थान वक्फ की 2.14 एकड़ पर भी बिके भूखंड
छोटी खजरानी में पोल सीमेंट फैक्ट्री की जमीन पर जो पार्क एवेन्यू कालोनी पटेल बंधुओं द्वारा काटी गई उसमें पीर स्थान वक्फ के स्वामित्व की सर्वे नम्बर 370 की 2.14 एकड़ जमीन भी शामिल है, जिसमें 13 भूखंड अवैध रूप से काटकर बेच दिए। कुछ वर्ष पूर्व मप्र वक्फ बोर्ड ने इस संबंध में नोटिस भी जारी किए था।
शहर के रसूखदारों ने कबाड़ रखे हैं बड़े-बड़े भूखंड
उक्त जमीन सीलिंग प्रभावित भी रही है और शहर के बड़े रसूखदारों ने भूखंड कबाड़ रखे हैं। संघवी परिवार के अलावा मतलानी, गोरानी, मनसुखानी से लेकर गोयल और होटल श्रीमाया का निर्माण करने वाले अरोरा परिवार के पास भी ये जमीन रही और उसी पर होटल का निर्माण भी किया गया।
60 फीट चौड़ी सडक़ को भी जादूगरों ने करवाया गायब
पीएसपी उपयोग की इस जमीन पर पूर्व के मास्टर प्लान में 60 फीट चौड़ी रोड प्रस्तावित की गई थी, जो एमआर-9 के समानांतर एबी रोड को सीधे रिंग रोड से जोडऩे वाली महत्वपूर्ण लिंक रोड थी, लेकिन इस जमीन से जुड़े जादूगरों ने इस 60 फीट चौड़ी रोड को भी मास्टर प्लान से गायब करवा दिया, जबकि प्राधिकरण ने इस रोड को बनाने के लिए ही योजना 150 घोषित की थी।
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