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उधर हाईकोर्ट ने फीस मुकर्रर की, इधर फीस जमा न करने पर किसी भी विद्यार्थी का एडमिशन निरस्त नहीं करने का आदेश जारी

September 02, 2020


इन्दौर। जबलपुर हाईकोर्ट ने स्कूल फीस के मामले में अभिभावकों के पक्ष में फैसला देते हुए केवल ट्यूशन फीस वसूलने का अंतरिम आदेश जारी किया, वहीं जिला शिक्षाधिकारी ने कहा कि फीस जमा न करने पर किसी भी विद्यार्थी का एडमिशन निरस्त नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम फैसले में कहा कि निजी स्कूल लॉकडाउन से पहले तय की गई ट््यूशन फीस ही वसूले। इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितम्बर को होगी। इधर जिला शिक्षाधिकारी ने फीस को लेकर आदेश जारी किया है कि कार्यालय को लगातार मिल रही यह शिकायत कि फीस ना भरने पर बच्चों को स्कूल से एडमिशन निरस्त करने की धमकी दी जा रही है। फीस के अभाव से कोई भी स्कूल संचालक बच्चों का एडमिशन निरस्त नहीं कर सकता। इस तरह की शिकायत मिलने के बाद तीन बिन्दुओं के आधार पर जांच के उपरांत स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। सभी स्कूलों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

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