
नई दिल्ली। आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की ऑनलाइन प्रक्रिया (Online process) आसान हो गई है, फिर भी नए लोगों को थोड़ा डर लगता है। चिंता न करें। यह गाइड आपको कदम दर कदम, एक कहानी की तरह समझाएगा कि ITR कैसे भरें, उसकी कॉपी कैसे निकालें और किन गलतियों से बचें। याद रखें, हर भारतीय नागरिक (Indian citizen) को अपना ITR जरूर भरना चाहिए, चाहे आमदनी सैलरी से हो, बिजनेस से हो, प्रॉपर्टी बेचने से हो, शेयरों से हो या ब्याज-डिविडेंड से।
ITR भरने की डेडलाइन
बिना जुर्माना भरने का आखिरी दिन: सीए संतोष मिश्रा बताते हैं कि आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 है। अगर आप इस तारीख तक (वित्तीय वर्ष 2024-25 / आकलन वर्ष 2025-26 का) ITR फाइल कर देते हैं, तो आपको देरी का कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा।
देरी से फाइल करने पर क्या होगा?
मिश्रा कहते हैं,”मान लीजिए किसी कारणवश आप 15 सितंबर के बाद ITR भरते हैं, लेकिन 31 दिसंबर 2025 से पहले, ऐसे में आपको जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना ₹1,000 से शुरू होकर ₹10,000 तक भी जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितनी देरी की है और आपकी टैक्सेबल आमदनी कितनी है। यानी, देरी महंगी पड़ सकती है।”
चलिए, अब जानते हैं ITR ऑनलाइन फाइल करने का आसान तरीका
1. वेबसाइट पर लॉग इन करें
सबसे पहले, आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाएं। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन कर लें।
2. नए हैं तो ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
अगर आप पहली बार फाइल कर रहे हैं, तो आपको पहले रजिस्टर करना होगा। इसके लिए आपको अपना PAN, आधार नंबर और कुछ अन्य जरूरी जानकारी देनी होगी, जैसे कोई नया बैंक खाता खुलवाते समय देते हैं।
3. मेन्यू चुनें
लॉग इन करने के बाद, आपको ‘e-File’ मेन्यू दिखेगा। इसमें जाकर ‘Income Tax Returns’ पर क्लिक करें और फिर ‘File Income Tax Return’ चुनें। अब आपकी ITR फाइलिंग का सफर शुरू हो गया है।
4. AY और मोड चुनें
अब आपसे आकलन वर्ष (AY) पूछा जाएगा। चूंकि हम FY 2024-25 का रिटर्न भर रहे हैं, इसलिए AY 2025-26 चुनें। फिर, फाइलिंग का अपना पसंदीदा तरीका (मोड) चुनें।
5. स्टेटस और ITR फॉर्म
अगले पेज पर आपको बताना होगा कि आप किस श्रेणी में आते हैं । क्या आप एक व्यक्ति (Individual) हैं, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) हैं या कोई अन्य? अपना स्टेटस चुनकर ‘Continue’ बटन दबाएं। फिर, आपके लिए सही ITR फॉर्म चुनें (जैसे ITR-1, ITR-2, आदि) और यह भी तय करें कि आप पुराने टैक्स स्लैब (ओल्ड रिजीम) में रहना चाहते हैं या नए (न्यू रिजीम) में।
6. अपने डिटेल्स जांचें और ठीक करें
अब आपके सामने आपकी पहले से भरी हुई व्यक्तिगत जानकारी आएगी (जैसे नाम, पता, आदि)। इसे ध्यान से देखें। अगर कहीं कोई गलती लगे या जानकारी अपडेट करनी हो, तो वहां एडिट कर सकते हैं। सब कुछ ठीक लगने पर ‘Proceed’ पर क्लिक करें।
7. टैक्स कैलकुलेशन और पेमेंट
सिस्टम अब आपकी आमदनी और देय टैक्स का हिसाब लगाएगा। हिसाब पूरा होने पर, आपके सामने दो विकल्प आएंगे। ‘Pay Now’ या ‘Pay Later’। अगर आपको टैक्स देना है, तो अभी भर सकते हैं या बाद में भरने का विकल्प चुन सकते हैं। साथ ही, देख सकते हैं कि क्या आपको कुछ रिफंड मिलने वाला है।
8. एक बार और देख लें
टैक्स का भुगतान (अगर देना था) करने के बाद, ‘Preview Return’ बटन दबाएं। आपके रिटर्न का ड्राफ्ट दिखेगा। इसे अच्छी तरह चेक कर लें कि सब कुछ सही है। फिर ‘Proceed to Validation’ पर क्लिक करें।
9. सफलता का संदेश और वेरिफिकेशन
अब आपको एक सफलता का संदेश दिखाई देगा। आपका ITR सफलतापूर्वक फाइल हो गया है। साथ ही, ITR वेरिफिकेशन फॉर्म (ITR-V) डाउनलोड करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसे डाउनलोड करना न भूलें और 30 दिनों के भीतर इसकी ई-वेरिफिकेशन करना बेहद जरूरी है।
इन गलतियों से बचकर रहें
– सीए अजय बगड़िया कुछ ऐसी गलतियों से सावधान कर रहे हैं, जिनसे बचना जरूरी है।
– PAN और आधार नंबर: सुनिश्चित करें कि आपका PAN और आधार नंबर एक-दूसरे से लिंक्ड हैं। बिना लिंकेज के रिटर्न फाइल नहीं हो पाता।
– बैंक अकाउंट वैलिडेट: वह बैंक खाता जिसमें आप रिफंड चाहते हैं, उसे जरूर वैलिडेट कर लें। इसकी प्रक्रिया भी वेबसाइट पर ही होती है।
– सही ITR फॉर्म: अपनी आमदनी के स्रोतों के हिसाब से सही ITR फॉर्म चुनना बहुत जरूरी है। गलत फॉर्म चुनने पर रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है।
– डेडलाइन और ई-वेरिफिकेशन: न सिर्फ ITR समय पर फाइल करें, बल्कि उसकी ई-वेरिफिकेशन (ITR-V की पुष्टि) भी 30 दिनों के अंदर जरूर कर लें। बिना वेरिफिकेशन के आपका रिटर्न अधूरा माना जाएगा।
– नोटिस का जवाब देना न भूलें: अगर आयकर विभाग की तरफ से कोई नोटिस या क्वेरी आती है, तो उसका जवाब दिए गए समय सीमा के भीतर ही दें। अनदेखी करने से परेशानी बढ़ सकती है।
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