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सरकारी खर्चे से शादी कराने का लाभ गरीब परिवारों को ही मिलेगा

May 12, 2025

  • 4536 जोड़ों का विवाह करा चुका है इंदौर प्रशासन
  • सरकार ने बीपीएल कार्ड अनिवार्य का नियम जारी किया, कोरोना के बाद जोड़ों की संख्या घटी

इंदौर प्रियंका जैन देशपांडे। मुख्यमंत्री द्वारा नि:शक्तो, कन्याओं और कल्याणियों के लिए शुरू की गई विवाह व निकाह योजना इंदौर में नए आयाम तय कर रही है। हालांकि शासन ने इस योजना का लाभ पाने के लिए गरीबी रेखा कार्ड अनिवार्य कर दिया है। वहीं जांच के नियम भी सख्त कर दिए हैं, लेकिन अब तक इंदौर जिले में 4536 जोड़ों का विवाह इस योजना के माध्यम से कराया जा चुका है। वहीं नि:शक्तों के लिए तो यह योजना वरदान बनी हुई है। इस योजना के तहत अब तक 213 युगलों को 2 करोड़ से अधिक का लाभ भी दिलाया जा चुका है। निगम, निकाय, पंचायतों के साथ मिलकर यह योजना गांव-गांव पहुंच रही है। हाल ही में 156 जोड़ों का इस योजना के तहत गठबंधन कराया गया है।

मध्यप्रदेश शासन ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से 2014-15 में शुरू की गई योजना को अब सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए नियमों में सख्ती कर दी है। अब जो भी विवाह 15 मई के बाद होंगे, वे बीपीएल पोर्टल पर किए गए सत्यापन के बाद ही स्वीकृत किए जाएंगे। हालांकि अब तक इंदौर में 4536 जोड़ों को विवाह व निकाह योजना का लाभ दिलाकर 17 करोड़ 38 लाख 54 हजार का लाभ दिलाया गया है। 2015-16 के बाद से कोरोना काल के पहले तक लगभग 4 हजार से अधिक शादियां योजना के तहत दर्ज कराई गई थीं, लेकिन कोरोना वर्ष 2020 से लेकर 2022 में कोई भी जोड़े विवाह बंधन में नहीं बंधे। इसके बाद से सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए संख्या कम होती नजर आ रही है। हर साल 500 से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजन कराया जाता रहा है, लेकिन अब सिर्फ संख्या घटकर 100 के करीब पहुंच गई है।


नि:शक्तों को विवाह पर दो लाख
मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह योजना के तहत अब तक 213 जोड़ों का विवाह व निकाह कराया जा चुका है, जिसमें से 2 करोड़ 59 लाख 50 हजार से अधिक की राशि मुहैया भी कराई जा चुकी है। ज्ञात हो कि पिछले दस वर्षों में विवाह योजना के तहत यदि दो नि:शक्त एक-दूसरे का सहारा बनते हैं तो उन्हें एक लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वहीं यदि कोई सामान्य व्यक्ति किसी नि:शक्त का हाथ थामता है तो उसे दो लाख की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

कल्याणियों का भी किया कल्याण
2019-20 के बाद से सरकार ने विधवा व परित्यक्ता महिलाओं के कल्याण के लिए दो लाख रुपए की राशि का प्रावधान रख योजना शुरू की, जिसके तहत यदि किसी विधवा या परित्यक्ता का पुन: विवाह होता है तो दंपति को दो लाख की राशि मुहैया कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत इंदौर में अब तक 61 जोड़ों का विवाह कराया जा चुका है, जिसके तहत अब तक 12 करोड़ से अधिक का भुगतान सरकार द्वारा किया गया है। कोरोना काल के बाद विधवा हुई महिलाओं ने सबसे ज्यादा इस वर्ष में पुन: विवाह किए थे।

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