
नई दिल्ली। GST यानी वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax) को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इस दौरान उन्होंने खास 40 फीसदी टैक्स (40 Percent Tax) के मुद्दे पर कांग्रेस (Congress) पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को पहले तय कर लेना चाहिए कि वे इसे समर्थन देना चाहते हैं या विरोध करना चाहते हैं। सीतारमण ने GST में सिर्फ दो टैक्स स्लैब फॉर्मूले का ऐलान किया, जिसके तहत सिर्फ 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत स्लैब लागू होंगे।
जब सीतारमण से सवाल किया गया कि विपक्ष के कुछ नेता 40 फीसदी स्लैब पर सवाल उठा रहे हैं, तो उन्होंने पलटवार किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, ‘क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तंबाकू और गुटखा पर सिर्फ 5 प्रतिशत जीएसटी लगे? मैं इसे नहीं समझ पा रही हूं। उनके कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी को लगता था की जीएसटी लागू करना इसलिए असंभव है, क्योंकि राज्यों को केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं है। इसलिए वो इसे लागू नहीं कर सके थे।’
उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं पता कि मैं कांग्रेस के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करूं। उन्हें पहले अपना मन बना लेना चाहिए कि वो इसका समर्थन करना चाहते हैं या विरोध।’
नई GST व्यवस्था
वित्त मंत्री सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिये गए निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी में व्यापक सुधारों के तहत बाल में लगाने वाले तेल, साबुन, साइकिल आम और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।
इसके अलावा, छेना, पनीर, रोटी और पराठा पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी शून्य होगा। सीतारमण ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट मिलेगी। छोटी कारों और 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। तिपहिया वाहन पर भी अब 18 प्रतिशत कर लगेगा। उन्होंने कहा कि तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट पर जीएसटी 40 प्रतिशत की विशेष दर से लगेगा।
सीतारमण ने कहा, ‘यह केवल जीएसटी में सुधार नहीं है, बल्कि संरचनात्मक सुधारों और लोगों की जीवन को सुगम बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।’ तंबाकू उत्पादों और सिगरेट को छोड़कर नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी।
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