img-fluid

सूडान भेजे गए प्रवासियों को हिरासत में रखने का आदेश, अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन के फैसले को रोका

May 21, 2025

वाशिंगटन। अमेरिका की एक संधीय अदालत ने ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका दिया है। इसके तहत कोर्ट ने मंगलवार देर रात आदेश दिया कि साउथ सूडान भेजे गए प्रवासियों को हिरासत में ही रखा जाए, क्योंकि यह साफ नहीं है कि उन्हें वहां भेजना कानूनी रूप से सही था या नहीं। यह आदेश मैसाचुसेट्स के यूएस डिस्ट्रिक्ट जज ब्रायन ई मर्फी ने दिया, जिन्होंने बुधवार को इस मामले की आपात सुनवाई भी तय की है। जज ने यह फैसला तब सुनाया जब प्रवासियों के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि म्यांमार, वियतनाम और कुछ अन्य देशों से आए करीब 12 लोगों को मंगलवार सुबह साउथ सूडान भेज दिया गया।

मामले में प्रवासियों के वकीलों का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन ने एक मौजूदा अदालत आदेश का उल्लंघन किया है, जिसमें कहा गया था कि किसी व्यक्ति को उसके देश से अलग किसी अन्य देश भेजने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए।


वहीं एक मामले में म्यांमार से आए एक व्यक्ति को टेक्सास में अधिकारियों ने केवल अंग्रेजी में बताया कि उसे भेजा जा रहा है, जबकि वह ठीक से अंग्रेजी नहीं समझता। उसके वकीलों को उसकी फ्लाइट से कुछ घंटे पहले ही इसकी सूचना मिली। हालांकि एक महिला ने बताया कि उसका पति वियतनाम से और लगभग 10 अन्य लोग अफ्रीका भेज दिए गए हैं।

गौरतलब है कि अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने पहले से ही साउथ सूडान से आए कुछ लोगों को टेंपरेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस दे रखा है, जिससे उन्हें वापस नहीं भेजा जा सकता। हाल ही में इस सुरक्षा को नवंबर तक बढ़ा दिया गया है ताकि स्थिति की और समीक्षा की जा सके। अब अदालत तय करेगी कि इन प्रवासियों को जबरन भेजा जाना कानून के खिलाफ था या नहीं। इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी।

Share:

  • अहमदाबाद में आज भी खाली कराई जा रही 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन, 3000 पुलिसकर्मी भी तैनात

    Wed May 21 , 2025
    अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद के चंदोला इलाके में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का दूसरा चरण आज दूसरे दिन भी जारी है। इस अभियान में प्रशासन की तरफ से बड़े पैमाने पर अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। बता दें कि यह अभियान कुल 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक जमीन को अतिक्रमण मुक्त […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved