इस्लामाबाद (islamabad)। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी (Imran Khan and his wife Bushra Bibi) पर सेना समेत विभिन्न राजकीय संस्थाओं के खिलाफ भड़काऊ बयान जारी करने को लेकर बृहस्पतिवार को एक अदालत ने रोक लगा दी है।अपने आदेश में अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष, आरोपी एवं उनके वकील ऐसा कोई राजनीतिक एवं भड़काऊ बयान नहीं दें जिनसे अदालती अनुशासन बाधित हो। खान ने अडियाला जेल में मीडियाकर्मियों से संवाद के दौरान कहा था, ‘‘लोकतंत्र कानून की सर्वोच्चता तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की धुरी पर टिका है लेकिन हमने जो कुछ देखा वह जंगल कानून था। पंजाब के उपचुनावों में पुलिस का दखल बहुत ही चिंताजनक है।’’
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