
इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार (Pakistan Goverment) ने घोषणा की है कि देश में रह रहे 13 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थियों (Afghan Refugees) की औपचारिक वापसी और निर्वासन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 से शुरू की जाएगी। यह शरणार्थी वो हैं जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड (Proof of Registration Card) हैं, लेकिन ये कार्ड 30 जून को समाप्त हो चुके हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिनके पीओआर कार्ड की वैधता खत्म हो चुकी है, वे अब अवैध निवासी (Illegal Residents) माने जाएंगे। ऐसे लोगों को अब पाकिस्तान में रहने की अनुमति नहीं होगी।
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