नई दिल्ली। पार्किंग नियमों के उल्लंघन पर जारी टिकट (Ticket) एक शख्स को इतना महंगा पड़ा कि उसे अब करीब 2.80 लाख रुपये चुकाने होंगे। मामला ब्रिटेन (Britain) के कॉर्नवाल का है, जहां 58 वर्षीय स्टीफन लैंग ने एक महिला सिविल एनफोर्समेंट अधिकारी के चेहरे पर पार्किंग टिकट फेंक दिया। इतना ही नहीं, कुछ देर बाद उन्होंने टिकट को फाड़कर दोबारा अधिकारी की ओर उछाल दिया। पूरी घटना अधिकारी के बॉडी कैमरे और सीसीटीवी में कैद हो गई। बुधवार को ट्रूरो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामले में लैंग को कुल 2,270.90 पाउंड का भुगतान करने का आदेश दिया।
रिपोर्ट के अनुसार, स्टीफन लैंग ने अपनी गाड़ी निर्धारित पार्किंग बे के बाहर खड़ी कर दी थी। पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर महिला सिविल एनफोर्समेंट अधिकारी ने उन्हें टिकट जारी किया। लेकिन लैंग ने नियमों का पालन करने के बजाय टिकट को मुट्ठी में दबाया और अधिकारी के चेहरे की ओर फेंक दिया। इससे अधिकारी को एक कदम पीछे हटना पड़ा।
कॉर्नवाल काउंसिल के अनुसार, लैंग को 20 नवंबर 2025 को कूड़ा फैलाने के मामले में फिक्स्ड पेनल्टी नोटिस जारी किया गया था। इसके तहत उन्हें 250 पाउंड का जुर्माना भरना था। काउंसिल ने कई बार उन्हें भुगतान करने की याद दिलाई और चेतावनी दी कि रकम जमा नहीं करने पर मामला अदालत में भेजा जा सकता है। इसके बावजूद उन्होंने जुर्माना नहीं भरा।
बुधवार को ट्रूरो मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। लैंग अदालत में पेश नहीं हुए। उनकी गैरमौजूदगी में मजिस्ट्रेट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए कुल 2,270.90 पाउंड का भुगतान करने का आदेश दिया।
अदालत के आदेश के मुताबिक, लैंग को कुल रकम का भुगतान तीन मदों में करना होगा।
इस तरह कुल राशि 2,270.90 पाउंड हो गई, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 2.80 लाख रुपये बैठती है। यानी मूल जुर्माने की तुलना में अदालत और कानूनी खर्च ने देय रकम को कई गुना बढ़ा दिया।
कॉर्नवाल काउंसिल की कम्युनिटी सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ संबंधी कैबिनेट सदस्य काउंसलर थालिया मारिंगटन ने लैंग के व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलाना गलत है और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही अधिकारी के प्रति आक्रामक व्यवहार करना भी अस्वीकार्य है। काउंसिल अपने अधिकारियों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगी।
ब्रिटेन में सड़क या सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकने पर आमतौर पर फिक्स्ड पेनल्टी नोटिस जारी किया जाता है। स्थानीय प्राधिकरण परिस्थितियों और लागू नियमों के अनुसार जुर्माने की राशि निर्धारित कर सकते हैं। गाड़ी से कचरा फेंकने के मामलों में भी नागरिक दंड लगाया जा सकता है।
यदि संबंधित व्यक्ति जुर्माना नहीं भरता और मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो उसे अधिक राशि चुकानी पड़ सकती है। कॉर्नवाल का यह मामला दिखाता है कि नियमों के उल्लंघन के बाद जुर्माना न भरना और कानूनी प्रक्रिया का सामना करना किसी व्यक्ति पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल सकता है।
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