जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की युगल पीठ (Couple Bench of Madhya Pradesh High Court) ने गुरुवार को बुल्डोजर कार्रवाई के खिलाफ लगी याचिका को खारिज कर दिया है, न्यायालय (Court) ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता न तो पीडि़त है और न ही पीडि़त से कोई सीधा संबंध है, इसलिए मामला सुनवाई योग्य नहीं है।
मप्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मा. रवि मलिमठ व न्यायाधीश पी.के. कौरव की युगल पीठ ने तर्को के साथ याचिका निरस्त कर दी, युगल पीठ ने कहा कि अगर किसी पीडि़त के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वह स्वयं सामने आकर न्यायिक प्रक्रिया अपनाकर अपनी समस्या रख सकता है।
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved