नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए बनाई गई सच्चर कमेटी (Sachar Committee) की सिफारिशों पर अमल रोका जाए। याचिका वकील विष्णु शंकर जैन ने दायर किया है।
याचिका में कहा गया है संविधान की धारा 14 और 15 के तहत किसी धार्मिक समुदाय को अलग कर नहीं देखा जा सकता है। पूरे मुस्लिम समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं कहा जा सकता है। मुस्लिम समुदाय की तुलना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से नहीं की जा सकती है। एजेंसी
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