
नई दिल्ली। दिल्ली (Delhi) की निचली अदालतों (lower courts) में 24 अगस्त और हाई कोर्ट (High Court) में 31 अगस्त से फिजिकल सुनवाई (Physical hearing) शुरू होगी। इस आशय का आदेश गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने जारी किया। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार मनोज जैन के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया है।
हाई कोर्ट ने अपने पहले के आदेश में संशोधन करते हुए निचली अदालतों में अगले 24 अगस्त से 50 फीसदी फिजिकल सुनवाई करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालतें एक दिन फिजिकल सुनवाई और दूसरे दिन वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करेंगी। फिजिकल सुनवाई के दिन जमानत, स्टे या दूसरे अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता दी जाएगी। हाई कोर्ट ने अपने पहले के उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें कहा गया था कि किसी पक्षकार या वकील के सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं होने पर प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा।
हाई कोर्ट ने 31 अगस्त से हाई कोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल फिजिकल सुनवाई के लिए बेंच गठित करेंगे। उन बेंचों को छोड़कर बाकी बेंच वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ही सुनवाई करेंगी। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि रजिस्ट्रार की कोर्ट एक-एक दिन फिजिकल और दूसरे दिन वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करेगी।
पिछले 18 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस डीएन पटेल को पत्र लिखकर आगामी 31 अगस्त से ही फिजिकल सुनवाई शुरू करने की मांग की थी। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पत्र में मांग की थी कि पहले दौर में कम से कम 50 फीसदी कोर्ट में फिजिकल सुनवाई की जाए।
दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा था कि कोरोना की दूसरी के बाद दिल्ली में कोरोना के केस काफी कम हो गए हैं और वो लगातार कम हो रहे हैं। आज की तारीख में पॉजिटिविटी रेट 0.02 फीसदी से भी कम हो गई है। दो करोड़ से ज्यादा की आबादी वाली दिल्ली में कोरोना के ऐक्टिव केसों की संख्या महज 467 है।
उल्लेखनीय है कि 12 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट में आगामी 6 सितंबर से और दिल्ली की निचली अदालतों में 31 अगस्त से प्रतिबंधित तरीके से फिजिकल सुनवाई करने का आदेश दिया था। अब हाई कोर्ट ने इस आदेश में संशोधन किया है। (एजेंसी, हि.स.)
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