
आज ही अर्जेंट सुनवाई का आग्रह करेंगे
इंदौर। शहर (Indore) में हेलमेट (helmets) न पहनने वालों को कल से पेट्रोल (petrol) न देने के कलेक्टर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
यह याचिका हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रीतेश ईनानी के माध्यम से लगाई गई है। इसमें कहा गया है कि हेलमेट की अनिवार्यता का नियम शहर के बाहरी क्षेत्रों में तो लागू किया जा सकता है, लेकिन शहर के मध्य क्षेत्र में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वाहनों के अत्यधिक दबाव के कारण यहां ट्रैफिक लगभग रेंगते हुए चलता है। याचिका पर आज ही अर्जेंट सुनवाई का आवेदन दाखिल कर कोर्ट से इस मामले में सुनवाई पूरी होने तक कल से लागू होने वाले कलेक्टर के इस आदेश के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक की गुहार की जाएगी। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर आशीष सिंह ने कल यह आदेश जारी किया है।
दस साल पहले भी ऐसा हुआ था
बताते हैं कि करीब दस साल पहले 2015 में भी इसी तरह के आदेश जारी हुए थे। तब भी मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। बाद में जनविरोध के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था।