
नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi government) ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिसके तहत लोन लेकर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ऐसी ही योजना- प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (Pradhan Mantri Street Vendors AtmaNirbhar Fund) (पीएम स्वनिधि-PM SVANidhi) है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत ना सिर्फ लोन दिया जाता है बल्कि अब क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा। आइए योजना के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।
लोन की लिमिट बढ़ी
बीते दिनों केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत लोन की लिमिट बढ़ाई थी। सरकार ने पहली किस्त की लोन लिमिट 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये और दूसरी किस्त 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी थी। वहीं, तीसरी किस्त 50,000 रुपये बनी रहेगी।
क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र
सरकारी बयान में बताया गया था कि समय पर अपना दूसरा कर्ज चुकाने वाले रेहड़ी-पटरी वाले आकस्मिक व्यावसायिक और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए यूपीआई से जुड़े रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होंगे। इसके साथ ही, खुदरा और थोक लेनदेन के लिए डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनने वाले विक्रेताओं को 1,600 रुपये तक का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
कब तक वैध है योजना
यह योजना पहले 31 दिसंबर, 2024 तक वैध थी। हालांकि, अगस्त महीने में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,332 करोड़ रुपये का व्यय के साथ रेहड़ी-पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को 31 मार्च, 2030 तक के लिए मंजूरी दे दी। पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए रेहड़ी-पटरी वालों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना है। योजना का कार्यान्वयन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग की संयुक्त जिम्मेदारी होगी।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय इस योजना का संचालन करेगा, जबकि वित्तीय सेवा विभाग बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कर्ज और क्रेडिट कार्ड तक पहुंच को सुगम बनाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान कठिनाइयों का सामना करने वाले रेहड़ी-पटरी वालों की सहायता के लिए एक जून, 2020 को पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी।
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