
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर को दी गई राहत बढ़ा दी। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी से सुरक्षा 17 मार्च तक बढ़ा दी है। उन पर सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी, ओबीसी और दिव्यांगता कोटे का गलत लाभ उठाने का आरोप है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने खेडकर को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया।
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