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पहले डाक मतपत्र, तभी EVM की काउंटिंग; विपक्ष के आरोपों के बाद EC ने बहाल किया पुराना नियम

September 26, 2025

नई दिल्‍ली । चुनाव आयोग(election Commission) ने डाक मत-पत्रों(postal ballots) और ईवीएम पर डाले गए मतों की गिनती को अलग करने के अपने 2019 के फैसले को पलट(overturn the decision) दिया है। बिहार चुनाव से पहले आयोग ने गुरुवार (25 सितंबर) को मतगणना प्रक्रिया में बदलाव करते हुए डाक मत-पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक विधि से भेजे गये डाक मत-पत्रों (ETBP) की गिनती हर हाल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के मतों की अंतिम दो दौर की गणना से पहले पूरा कराने का निर्णय लिया है। आयोग की तरफ से कहा गया है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी डाक मत-पत्रों की गिनती के बाद ही ईवीएम की गिनती पूरी हो।


चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को जारी निर्देशों में कहा, “ईवीएम/वीवीपैट की गिनती का अंतिम से पहले (दूसरा आखिरी) दौर तब तक शुरू नहीं किया जाएगा, जब तक मतगणना केंद्र पर डाक मत-पत्रों की गिनती पूरी नहीं हो जाती।” आयोग ने कहा कि यह निर्णय मतगणना प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने और डाक मत-पत्रों की गिनती में आवश्यक स्पष्टता प्रदान करने के लिए लिया गया है।

विपक्षी दल लंबे समय से कर रहे थे बदलाव की मांग

विपक्षी दल लगातार इस बदलाव की मांग कर रहे थे और चिंता व्यक्त कर रहे थे कि अंतिम समय में खारिज किए गए या वैध ठहराए गए डाक मतपत्रों की संख्या के आधार पर चुनाव में हार-जीत का अंतर प्रभावित हो सकता है। बता दें कि 2019 तक चुनाव आयोग सभी डाक मत-पत्रों की गिनती पूरी होने के बाद ही ईवीएम मतों की गिनती के अंतिम दौर की प्रक्रिया का पालन करता था। फिलहाल लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ऐसे मत-पत्रों की गिनती मतगणना के दिन सबसे पहले सुबह आठ बजे शुरू की जाती है और ईवीएम के वोट और वीवीपीएटी की गिनती 8:30 बजे शुरू कराई जाती है।

29 और नई पहलें कर चुका EC

आयोग ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि यह फैसला चुनाव प्रक्रिया को अधिक सुचारू और सशक्त बनाने के लिए आयोग द्वारा उठाये गये कदमों का एक हिस्सा है। आयोग इससे पहले 29 और नई पहलें कर चुका है। आयोग ने कहा कि मतगणना के दिन डाक मतपत्रों की स्थिति से अलग ईवीएम के मतों की गिनती चलती रहती है और सामान्यत: डाक मतपत्रों की गिनती पहले पूरी हो जाती है। पर सैद्धांतिक रूप से इस बात की संभावना बनी रहती है कि ईवीएम की गिनती डाक मतपत्र की गिनती से पहले खत्म हो जाए।

डाक से प्राप्त होने वाले मत-पत्रों की संख्या बढ़ रही

आयोग ने कहा है कि उसने हाल में शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों (PwD) और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को घर से वोट करने की सुविधा दी है। इसके साथ ही अब डाक से प्राप्त होने वाले मत-पत्रों की संख्या बढ़ रही है। आयोग ने कहा कि ऐसी स्थिति में मतगणना की प्रक्रिया में एकरूपता और पूरी स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया है कि अब ईवीएम और वीवीपीएटी की गिनती के आखिरी दो चक्र की गिनती तभी शुरू की जाएगी जब डाक मत-पत्रों की गिनती पूरी हो चुकी होगी। आयोग ने चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन केंद्रों के लिए अधिक संख्या में डाक मत-पत्र प्राप्त हुए हों वहां उनकी गणना के लिए पर्याप्त गणनाकर्मी और मेज आदि की सुविधा की जाए।

2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान बना था मुद्दा

पिछले साल लोकसभा चुनावों की मतगणना से पहले कुछ विपक्षी दलों ने मतगणना, खास कर डाक मतपत्रों की गिनती में जिलाधिकारियों (जिला चुनाव अधिकारियों) की भूमिका को मुद्दा बनाया था। दरअसल, तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चार जून, 2024 की मतगणना के एक दिन पहले कहा था कि डाक मतपत्रों की गिनती सबसे पहले शुरू होगी, लेकिन 2019 से लागू नियमों के अनुसार, ईवीएम की गिनती में 30 मिनट से ज़्यादा की देरी नहीं होगी।

उन्होंने कहा था कि सभी केंद्रों पर डाक मतपत्रों की गिनती पहले शुरू होगी। उसके आधे घंटे बाद, ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। ऐसा 2019 में हुआ था, 2022 के सभी विधानसभा चुनावों में हुआ था तथा दो जून 2024 को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधान सभा चुनावों की मतगणना में भी हुआ था। उन्होंने कहा था कि इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता।

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