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निजी टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी, किसी की मानहानि करने वाली खबरों का प्रसारण न हो

October 10, 2020

नई दिल्ली । केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को निजी टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत किसी भी कार्यक्रम में आधे सच्चे और आधारहीन तथ्यों या किसी की मानहानि करने वाली सामग्री का प्रसारण नहीं होना चाहिए।

मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने गुरुवार को एक नए रैकेट का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस टीआरपी में हेरफेर से जुड़े एक घोटाले की जांच कर रही है। परमबीर सिंह ने कहा कि फॉल्स रैकेट के जरिए टीवी चैनल करोड़ों रुपये के राजस्व का मुनाफा कमा रहा था। सूचना प्रसारण मंत्रालय और भारत सरकार को रिपब्लिक टीवी की जानकारी दी जाएगी।

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