
लेह: लेह शहर (Leh City) में हिंसक प्रदर्शन (Violent Protests) के बाद प्रशासन ने धारा (Section) 163 लागू करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश (Restraining Orders) जारी कर दिया है. इसके तहत सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी जुलूस, रैली, मार्च या सार्वजनिक सभा नहीं निकाली जा सकती. इसके अलावा वाहन या लाउडस्पीकर का उपयोग भी पूर्व स्वीकृति के बिना प्रतिबंधित रहेगा.
आदेश के मुख्य बिंदु
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