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रैली-मार्च पर रोक, लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध… लेह में हिंसक प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने लागू की धारा 163

September 24, 2025

लेह: लेह शहर (Leh City) में हिंसक प्रदर्शन (Violent Protests) के बाद प्रशासन ने धारा (Section) 163 लागू करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश (Restraining Orders) जारी कर दिया है. इसके तहत सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी जुलूस, रैली, मार्च या सार्वजनिक सभा नहीं निकाली जा सकती. इसके अलावा वाहन या लाउडस्पीकर का उपयोग भी पूर्व स्वीकृति के बिना प्रतिबंधित रहेगा.


आदेश के मुख्य बिंदु

  • सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना कोई भी जुलूस, रैली या मार्च आदि नहीं निकाला जाएगा.
  • कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना वाहन या अन्य लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करेगा.
  • कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई बयान नहीं देगा जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना हो और जिससे जिले में कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो.
  • जिला लेह के अधिकार क्षेत्र में पाँच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा.

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