रायसेन। चुनावी आमसभा के दौरान कोविड-19 गाइडलाईन का उल्लंघन करने पर सॉची विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफीसर एलके खरे के निर्देश पर शुक्रवार को कांग्रेस अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता बैजनाथ सिंह निवासी सुल्तानगंज के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51बी तथा भादस 1860 की धारा 188 के तहत देवनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इसी प्रकार भाजपा अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता उमाशंकर पाण्डेय के विरूद्ध भी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51बी तथा भादस 1860 की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।उल्लेखनीय है कि गत 21 अक्टूबर को ग्राम सॉचेत में तथा ग्राम गढ़ी में कॉग्रेस अभ्यर्थी के समर्थन में बैजनाथ सिंह द्वारा आमसभा के आयोजन की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर आवेदक को ग्राम सॉचेत में तथा ग्राम गढ़ी में आमसभा आयोजित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। आमसभा के संबंध में 21 अक्टूबर को वीवीटी दल द्वारा वीडियोग्राफी का अवलोकन कर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि ग्राम सॉचेत में आमसभा के दौरान कोविड-19 के तहत मंच पर उपस्थित सदस्यों में से 60 प्रतिशत एवं सभा में उपस्थित सदस्यों में से 50 प्रतिशत सदस्यों द्वारा ही शारीरिक दूरी के नियमों का पालन एवं मास्क का उपयोग किया जा रहा है। जो कि आमसभा के लिए दी गई अनुमति के निर्देशों का उल्लंघन है। ग्राम गढ़ी में आयोजित आमसभा में मंच पर उपस्थित सदस्यों में से 60 प्रतिशत एवं सभा में उपस्थित सदस्यों में से 60 प्रतिशत सदस्यों द्वारा ही शारीरिक दूरी के नियमों का पालन तथा मास्क का उपयोग किया जा रहा है। जो कि आमसभा के लिए दी गई अनुमति के निर्देशों का उल्लंघन है। इस प्रकार उच्च न्यायालय की ग्वालियर बैंच द्वारा 20 अक्टूबर 2020 को जारी आदेश एवं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाईड लाईन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर कॉग्रेस अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता बैजनाथ सिंह पर एफएआईआर दर्ज की गई है।
इसी प्रकार 20 अक्टूबर को श्रीराम परिसर गार्डन रायसेन में भाजपा अभ्यर्थी के समर्थन में निर्वाचन अभिकर्ता उमाशंकर पाण्डेय निवासी बेगमगंज द्वारा आमसभा के आयोजन की अनुमति के लिए आवेदन दिया गया था। जिसके आधार पर श्रीराम परिसर गार्डन रायसेन में आमसभा की अनुमति प्रदान की गई थी। आमसभा के संबंध में 20 अक्टूबर को व्हीव्हीटी दल द्वारा वीडियोग्राफी का अवलोकन कर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि श्रीराम परिसर गार्डन रायसेन में भाजपा अभ्यर्थी के समर्थन में आयोजित आमसभा में मंच पर उपस्थित सदस्यों में से 10 प्रतिशत एवं सभा में उपस्थित सदस्यों में से 30 प्रतिशत सदस्यों द्वारा बैंच का पालन एवं मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है। जो कि आमसभा के लिए दी गई अनुमति के निर्देशों का उल्लंघन है। इस प्रकार उच्च न्यायालय के आदेश एवं निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाईड लाईन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर भाजपा अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता उमाशंकर पाण्डेय के विरूद्ध थाना कोतवाली रायसेन में एफआईआर दर्ज की गई है।
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