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राजस्थान: अनपढ़ नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

December 26, 2025

राजस्थान में पार्षद-सरपंच के चुनाव लडऩे पर 10वीं पास का प्रस्ताव

जयपुर। राजस्थान (Rajasthan) में अब अनपढ़ों (Illiterate) के चुनाव (elections) लडऩे पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत सरपंच (Sarpanch) के लिए कम से कम 10वीं पास और पार्षद पद के लिए 10वीं या 12वीं पास की शर्त रखे जाने का प्रस्ताव रखा गया है।



पंचायत मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने पंचायती राज और शहरी नगर निकाय चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू करने से जुड़ा प्रस्ताव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेज दिया है। अब इस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री स्तर पर लिया जाएगा। फैसला होते ही विभाग आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा। संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस प्रस्ताव को जल्द मंजूरी दे सकती है, जिसके बाद सरपंच, पार्षद, मेयर, सभापति, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य जैसे पदों के लिए शिक्षित होना अनिवार्य होगा।

राजस्थान का दूसरा बड़ा फैसला, मार्कशीट और डिग्रियों पर लगेगा क्यूआर कोड
फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी पाने वाले गिरोह पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटी की ओर से जारी डिग्री डिप्लोमा, मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट पर अनिवार्य रूप से क्यूआर कोड अंकित किए जाने का फैसला लिया है।

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