
बाड़मेर। राजस्थान के बाड़मेर (Barmer of Rajasthan) में एक महिला ने दूसरी शादी कर ली(woman remarried) तो पंचायत ने 11 लाख रुपये का जुर्माना (Panchayat imposed a fine of Rs 11 lakh) लगा दिया. पंचों के इस तुगलकी फरमान को लेकर अब पीड़िता ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (Additional Superintendent of Police) से गुहार लगाई है. पीड़िता ने एसपी(SP) को दुखड़ा सुनाया और आरोप लगाया कि तिलोकराम समेत समाज के पंच-पटेल ने जीना मुहाल कर दिया है.
पीड़िता के मुताबिक करीब 18 महीने पहले उसने दूसरी शादी की थी. पीड़िता के मुताबिक उसके पहले पति ने बेटी के साथ रेप किया(rape with daughter) और इस मामले में वो जेल (Jail) में है. बेटी के साथ रेप (rape with daughter) के बाद उसने पहले पति से तलाक (divorce from husband) लेकर 18 महीने पहले अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर ली. उसकी दूसरी शादी के बाद लगातार समाज के पंच और पटेल समाज दूसरी शादी पर आपत्ति (objection to second marriage) जता रहे थे. महिला ने कहा कि पिछले महीने की 17 तारीख को हमारे खिलाफ 35 से ज्यादा पंचों ने पंचायत बुलाई और हमें भी बुलाया और 11 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया.
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