
मुंबई। एक्टर राजपाल यादव (Rajpal Yadav) से जुड़े 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले (Cheque Bounce Cases) में 12 फरवरी को सुनवाई हुई थी, जिसमें केवल एक पक्ष की दलीलें सुनी गईं और नई तारीख तय की गई। आज 16 फरवरी 2026 को उनकी जमानत याचिका (Bail Plea) पर फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत (Court) ने राजपाल यादव को निर्देश दिया कि वे शिकायतकर्ता के खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा कराएं। अभिनेता ने आदेश मान लिया 3 बजे से पहले ही राशि जमा करा दी, जिसके बाद उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई। अदालत ने उनके लिए कई शर्तें भी तय की हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी गई है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। शिकायतकर्ता के खाते में 1.5 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए गए हैं और अदालत को इसकी जानकारी भी दी गई। इसके बाद हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम बेल मंजूर की। अदालत ने निर्देश दिया कि राजपाल यादव अपना पासपोर्ट सरेंडर करें। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी, जिसमें उन्हें या तो फिजिकली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होना आवश्यक है।
अदालती रिकॉर्ड के अनुसार अभिनेता ने अपनी फिल्म के निर्माण के लिए लगभग 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर असफल रहने के कारण यह ऋण समय पर चुकाया नहीं जा सका, जिसके बाद कर्ज देने वाले पक्ष ने कानूनी कार्रवाई शुरू की। सालों में इस मामले में कई सुनवाई हुईं, जिनमें अदालत ने बार-बार बकाया राशि का भुगतान करने और आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भुगतान निर्धारित समयसीमा में न होने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया। साल 2018 में अदालत के आदेशों की अवहेलना के चलते राजपाल यादव को सजा सुनाई गई थी और उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था। कॉमिक अभिनेता के रूप में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए यह घटना फिल्म इंडस्ट्री के लिए चौंकाने वाली थी। इसी मामले में अदालत ने 6 फरवरी 2026 को उन्हें दोबारा तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया था।
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