
इंदौर। जिला प्रशासन द्वारा लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मांगलिया में निर्मित फूड एंड ड्रग लैब का उद्घाटन पिछले दिनों किया था, वहां पर अब मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच फटाफट होने लगी, जिसके चलते कार्रवाई में भी फर्क पड़ा। अभी कई नमूने इस प्रयोगशाला की जांच में दूषित पाए गए, जिसके चलते फैक्ट्री को सील करने और खाद्य पदार्थों की जब्ती, एफआईआर सहित अन्य कार्रवाई भी करवाई गई। पालदा में कल ही बिना लाइसेंस चल रही मसाला फैक्ट्री को बंद करवाया, तो पिछले दिनों पल्हर नगर से जो घी जब्त किया था वह भी मिलावटी निकला, जिसके चलते विक्रेता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। यहां से विभिन्न ब्रांडों के रैपर और आउटर कवर मिले थे, जिसमें बनाया हुआ घी पैक कर बाजार में बेचा जा रहा था।
कलेक्टर शिवम वर्मा के मुताबिक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के जरिए लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और इसमें पिछले दिनों ही उद्घाटित नई प्रयोगशाला भी मददगार साबित हो रही है, जहां लिए जाने वाले नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर जल्द कार्रवाई संभव हो रही है। पल्हर नगर 60 फीट रोड स्थित एक मकान पर की गई कार्यवाही में जिसमें गिरिराज गुप्ता रहते थे वे मल्हारगंज में प्रभुश्री ट्रेडर्स के नाम से दुकान चलाते हैं, उनके घर पर लगभग 600 लीटर वनस्पति तेल एसेंस एवं घी पाया गया था एवं विभिन्न ब्रांड जैसे सांची, अमूल, नोवा, मालवा के रैपर एवं आउटर कवर मिले थे, जिसमें उनके द्वारा बनाया हुआ घी पैक किया जाना पाया गया था। मौके से घी तेल एसेंस के 6 नमूने लिए गए थे। मोके पर 29 डब्बे वनस्पति, 13 डिब्बे तेल, 3 डिब्बे घी एवं 5 बोतल एसेंस एवं 350 रेपर सांची नोवा अमूल एवं मालवा के पाए गए।
निरीक्षण के दौरान लिए गए विभिन्न ब्रांड के एवं संग्रहित लूज घी के नमूनों को विस्तृत जांच हेतु खाद्य विश्लेषक को भेजा गया था तथा उक्त संस्थान से लगभग 600 लीटर घी, तेल जप्त किया गया था। घटनास्थल पर अमूल, साँची, नोवा और मालवा घी के खाली रैपर पाए गए थे। संबंधित विक्रेता द्वारा अनाधिकृत रूप से उन कंपनियों के पैकेट खुद पैक किया जाना प्रतीत होना पाया गया। इसी तरह खाद्य औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, सहज एंटरप्राइजेज, 329/3/6, उद्योग नगर, पालदा, इंदौर का औचक किया गया। परिसर में प्रतिष्ठान प्रभारी युवराज राजानी उपस्थित पाए गए।
मौके पर बिना खाद्य लाइसेंस प्राप्त किये मसाला निर्माण का कार्य किया जाना पाया गया। संपूर्ण निर्माण इकाई में अस्वच्छ परिस्थितियां पाई गई। खाद्य पदार्थों का भंडारण अस्त व्यस्त पाया गया। प्योर इंदौरी रेड चिली पाउडर, प्योर इंदौरी कोरिएंडर पाउडर, प्योर इंदौरी टर्मरिक पाउडर, प्योर इंदौरी हींग युक्त जीरावन, राम बंधु मैंगो पिकल के नमूने जांच हेतु लिये गए। प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ती न होने के कारण परिसर में खाद्य पदार्थों का विक्रय तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया। वहीं खातीपुरा मे संचालित चिंटू मोमो का औचक निरीक्षण किया गया उक्त प्रतिष्ठान के प्रोपराईटर श्री दीपक चौरे होना पाए गए । परिसर मे विभिन्न प्रकार के मोमोस निर्माण किया जाना पाया गया । परिसर मे गंदगी पाई गई, अजिनो मोटो संग्रहित पाया गया। परिसर मे खाद्य पदार्थ निर्माण हेतु आवश्यक वैध अनुज्ञप्ति नहीं पाई गई ।परिसर मे निर्माण कर तैयार रखे 04 प्रकार के मोमोस, मोमोस मे प्रयुक्त मसाला, अजीनो मोटो, तंदूरी मसाला एवं चीज़ के कुल 07 नमूने लिए गए तथा कुल 150 द्मद्द लगभग खाद्य पदार्थ जब्त किये गए ।चूंकि परिसर में खाद्य पदार्थ निर्माण हेतु आवश्यक वैध अनुज्ञप्ति नहीं पाई गई थी तथा परिसर में संग्रहित बड़ी मात्रा में अजीनोमोटो जो की 12 माह से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
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