
उज्जैन। जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (District Food and Civil Supplies Department) ने 132 उपभोक्ताओं का ई-राशन कार्ड (Eligibility Slip) निरस्त कर दिया है। ये उन लोगों के राशन कार्ड (Ration Card) हैं, जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक थी, फिर भी कंट्रोल से राशन लेकर यह लोग गरीब का हक मार रहे थे। अभी प्राप्त आपत्तियों (Objections) का परीक्षण जारी है, ऐसे में संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
खाद्य अधिकारी शालू वर्मा ने बताया कि दो महीने पहले खाद्य विभाग ने सरकारी उचित मूल्य की दुकानों (कंट्रोल) से हर माह मुफ्त राशन लेने वाले उज्जैन जिले के 5629 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि आयकर विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार उनकी वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक है। ऐसे में उनकी पात्रता संदिग्ध है और क्यों न उन्हें जारी पात्रता पर्ची निरस्त कर दिया जाए। इसमें कुछ उन उपभोक्ताओं के नाम भी थे, जिन्होंने 25 लाख रुपये से अधिक जीएसटी फाइल किया था। नोटिस में उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वे 15 दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। समय सीमा में जवाब न देने पर पात्रता पर्ची स्वतः निरस्त कर दी जाएगी। इस कार्रवाई से उपभोक्ताओं में चिंता बढ़ गई। उन्होंने ताबड़तोड़ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया।
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