
इंदौर। इंदौर शहर में बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए रातोंरात हुई शहरबंदी के कलेक्टर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में लगी याचिका पर फ़ेसला देते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने इंदौर कलेक्टर को आदेश बदलने के निर्देशदिए हे।
इंदौर कलेक्टर (Indore Collector) के आदेश के विरुद्ध लगी याचिका पर मप्र उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ जबलपुर (High Court, Jabalpur Bench) में हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने आदेशजारी किया की छोटे व्यापारियों व आम जनता के हितों को देखते हुए फल सब्जी व किराना विक्रय पर लगी रोक का आदेश निरस्त कर सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए नया आदेश जारी करें।
अधिवक्ता चंचल गुप्ता की और से लगाए गए आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अभिनव मल्होत्रा द्वारा किये गए तर्कों से सहमत होकर दिये गये आदेश के बाद कल से मैं शहर में फल एवं किराना दुकानों कै फिर खुलने की उम्मीद है
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