मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की गाइडलाइन का पालन न करने पर बैंकों पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया कोई नई नहीं है समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जुर्माना लगातार रहता है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विभिन्न दिशानिर्देशों के उल्लंघन करने पर 14 बैंकों पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) शामिल है।
बता दें कि रिजर्व बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बंधन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट सइस एजी, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, कर्नाटक बैंक, करुड़ वैश्य बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक, जम्मू-कश्मीर बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जबकि एसबीआई पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, वहीं सबसे अधिक दो करोड़ रुपये का जुर्माना बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगाया गया है।
भारतीय रिजर्ब बैंक ने आगे कहा कि एक समूह की कंपनियों के खातों की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि बैंक कुछ प्रावधानों का अनुपालन करने में पीछे रहे। इनमें गैर-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां को लोन, ऋण और अग्रिम – वैधानिक एवं अन्य प्रतिबंध, और सभी बैंकों में बड़े कॉमन एक्सपोजर के लिए सेंट्रल रिपॉजिटरी बनाने के प्रावधान शामिल है। बैंकों को इस बारे नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन उनके जवाब से असंतुष्ट होने के बाद ये जुर्माना लगाया गया। इन सभी बैंकों पर 50 लाख रुपये से लेकर 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है।