img-fluid

बैंकों, एनबीएफसी और अन्य संस्थाओं पर 40.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया आरबीआई ने

December 18, 2023

नई दिल्ली । आरबीआई (RBI) ने बैंकों, एनबीएफसी और अन्य संस्थाओं पर (On Banks, NBFCs and Other Institutions) 40.39 करोड़ रुपए का जुर्माना (Fine of Rs. 40.39 Crore) लगाया (Imposed) ।


भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2022-23 के दौरान मानदंडों के उल्लंघन के लिए बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और अन्य संस्थाओं पर 40.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने सोमवार को लोक सभा में एक लिखित उत्तर में ये बात कही।

14.04 करोड़ रुपए के जुर्माने वाले इनमें से 176 मामले सहकारी बैंकों से संबंधित थे। निजी क्षेत्र के बैंकों पर 12.17 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) पर 3.65 करोड़ रुपए, विदेशी बैंकों पर 4.65 करोड़ रुपए और एनबीएफसी पर 4.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया।

मंत्री ने कहा, “आरबीआई ने सूचित किया है कि उसके लिए विभिन्न कानूनों और निर्देशों के उल्लंघन के लिए विनियमित संस्थाओं पर मौद्रिक दंड लगाने के रूप में प्रवर्तन कार्रवाई जरूरी है।” उन्होंने कहा कि आरबीआई ने बैंकों, एनबीएफसी और एचएफसी द्वारा अपनाए जाने वाले उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश जारी किए और इनमें ऋण देने के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया।

Share:

  • आरटीआई अधिनियम विवादों को सुलझाने का तंत्र नहीं बल्कि सुलभ रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का एक साधन है : दिल्ली हाई कोर्ट

    Mon Dec 18 , 2023
    नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कहा है कि आरटीआई अधिनियम (RTI Act) विवादों को सुलझाने का तंत्र नहीं है (Is Not A Mechanism to Resolve Disputes), बल्कि सुलभ रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का एक साधन है (But A Means of Providing Accessible Records) । अदालत ने कहा कि सूचना का अधिकार […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved