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RBI ने बैंकों पर लगाया जुर्माना, 8 सरकारी और 6 विदेशी बैंक है शामिल

June 01, 2025

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बीते वित्त वर्ष (2024-25) में विनियमित इकाइयों (आरई) के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की और क़ानून के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कुल 353 जुर्माने लगाए. इन जुर्मानों के तहत राशि 54.78 करोड़ रुपये बैठती है.

ये उल्लंघन/गैर-अनुपालन, बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे; जोखिम मानदंड और आईआरएसी मानदंड; अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) निर्देश; धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग निर्देश; सीआरआईएलसी पर सूचना की रिपोर्टिंग; और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को कर्ज जानकारी देने से संबंधित थे.


गुरुवार को जारी आरबीआई की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, विभाग ने विनियमित इकाइयों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की और समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ निर्देशों और कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन/गैर-अनुपालन के लिए कुल 54.78 करोड़ रुपये के 353 जुर्माने लगाए.

आरबीआई के आंकड़ों से पता चला है कि सहकारी बैंकों पर 15.63 करोड़ रुपये की राशि के 264 जुर्माने लगाए गए. इसके अलावा, आरबीआई ने 37 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)/परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों पर कुल 7.29 करोड़ रुपये और 13 आवास वित्त कंपनियों पर 83 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

पिछले वित्त वर्ष के दौरान आठ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) पर 11.11 करोड़ रुपये और 15 निजी बैंकों पर 14.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. छह विदेशी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया गया.

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड डिविडेंड देने की घोषणा की. यह 2023-24 के लाभांश भुगतान से 27.4 प्रतिशत अधिक है. आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार को 2.1 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड ट्रांसफर किया था. इसके पहले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भुगतान वितरण 87,416 करोड़ रुपये रहा था. आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की यहां आयोजित 616वीं बैठक में सरकार को रिकॉर्ड लाभांश भुगतान करने का निर्णय लिया गया. इस बैठक की अध्यक्षता गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने की.

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